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कब 12 लाख तक की आय पर भी देना होगा टैक्स? दूर करें सारा कन्फ्यूजन

मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि, कुछ मामलों में 12 लाख तक की आय पर भी टैक्स देना होगा।

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प्रतीकात्मक तस्वीर। (Photo Credit: Canva)

केंद्र सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। अगर सैलरीड क्लास हैं, तो 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट आए हुए दो दिन हो गए हैं और अभी भी इनकम टैक्स को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं...

1. क्या 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा?

नहीं। अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर सैलरीड क्लास हैं तो 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।

2. कैसे मिलेगा इसका फायदा?

भले ही 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप ITR दाखिल करेंगे। पहले 12 लाख तक की आय पर 80 हजार रुपये टैक्स लगता था। अब कुछ टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, ये फायदा न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों को ही मिलेगा।

 

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3. दूसरे जरियों से 12 लाख की कमाई भी टैक्स फ्री है?

नहीं। अगर सैलरी के साथ-साथ कैपिटल गेन से भी कमाई है तो 12 लाख से कम आय होने पर भी टैक्स देना होगा। 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट का फायदा सिर्फ सैलरी वालों को ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। 


कैपिटल गेन शेयर मार्केट, म्यूचल फंड या प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर सालाना 3 लाख रुपये तक की कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होती है तो 20% के हिसाब से 60 हजार रुपये टैक्स लगेगा। वहीं, अगर इतनी ही कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होती है तो 1.25 लाख तक छूट मिलेगी लेकिन बाकी के 1.75 लाख पर 12.5% की दर से 21,875 रुपये टैक्स लगेगा।

4. अगर 13 लाख कमाई है फिर?

अगर आपकी सालाना कमाई है तो फिर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आपकी आय 13 लाख रुपये है। पहले 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 से 8 लाख पर 5% की दर से 20 हजार रुपये टैक्स लगेगा। फिर 8 से 12 लाख पर 10% की दर से 40 हजार रुपये टैक्स लगेगा। बचे 1 लाख रुपये पर 15% की दर से 15 हजार रुपये का टैक्स बनता है। इस हिसाब से 20,000+40,000+15,000= 75,000 टैक्स देना होगा। इसके साथ ही इस 75 हजार रुपये पर 3% सेस भी लगेगा। इससे कुल 78 हजार रुपये देने होंगे।


अगर सैलरी मिलती है तो 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। इससे सिर्फ 25 हजार रुपये पर 15% की दर से 3,750 रुपये टैक्स देना होगा। हालांकि, अगर कारोबारी हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सब न्यू टैक्स रिजीम के लिए है।

 

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5. अगर 12.76 लाख आय है तो?

सैलरीड क्लास वालों को 12.75 लाख तक की आय पर छूट मिल जाएगी। मगर क्या हो कि आय 12.76 लाख रुपये हो? ऐसी स्थिति में टैक्स देना होगा। ऐसी स्थिति में 4 से 8 लाख तक पर 20 हजार और 8 से 12 लाख तक पर 40 हजार रुपये टैक्स बनेगा। बाकी बचे 76 हजार रुपये पर 15% की दर से 11,400 रुपये टैक्स बनेगा। कुल मिलाकर 20,000+40,000+11,400= 71,400 रुपये टैक्स लगेगा। अब यहां खेल शुरू होगा मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलने पर सिर्फ 1 हजार रुपये पर टैक्स लगेगा। 


हालांकि, मार्जिनल रिलीफ की सीमा 60 हजार रुपये तक तय है। यानी, अगर आपकी सालाना आय 13.35 लाख रुपये है तो फिर कोई छूट नहीं मिलेगी और पूरा टैक्स देना होगा।

 

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6. अगर ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो?

2020 में न्यू टैक्स रिजीम आई थी। ओल्ड टैक्स रिजीम अब भी लागू है। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत, 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं, 2.5 से 5 लाख तक की आय पर 5% की दर से 12,500 रुपये टैक्स बनता है। इसे सरकार माफ कर देती है। इसके साथ ही सैलरीड क्लास को 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इस हिसाब से 5.50 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिल जाती है। 


हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कई सारी छूट भी मिल जाती है। ओल्ड टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो कई जगह निवेश करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C के तहत 1.5 लाख रुपये, 80(LD) के तहत 25 हजार, NPS के तहत 50 हजार और होम लोन ब्याज पर 2 लाख तक की छूट मिल जाती है।

7. कितनों को होगा फायदा?

2024-25 में 8.75 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया था। जो भी लोग नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उन सभी को 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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