आठ साल पहले लागू हुआ GST अब पूरी तरह बदल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई GST काउंसिल की मीटिंग में GST में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इससे अब GST पूरी तरह बदल गया है। पहले GST में 4 स्लैब होती थीं लेकिन अब सिर्फ 2 ही होंगी। हालांकि, एक नई 40% की स्लैब भी जोड़ी गई है, जो सिर्फ लग्जरी आइटम्स और खराब मानी जाने वाली चीजों पर लागू होगी।
सरकार ने अब GST में जो बदलाव किया है, उससे अब इसमें सिर्फ 5% और 18% वाली स्लैब ही होगी। जबकि, पहले वाले GST में 4 स्लैब- 5%, 12%, 18% और 28% होती थीं।
बदलाव के बाद अब तक जिन चीजों पर 12% या 18% GST लगता था, उन्हें अब 5% में डाल दिया गया है। इसी तरह अब तक जिन चीजों पर 12% या 28% टैक्स लगता था, अब उन पर 18% GST लगेगा। आम आदमी की रोजाना कि जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों पर पहले 5% टैक्स लगता था, उसे अब खत्म कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिन पर कोई GST नहीं लगेगा।
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लेकिन यह 40% GST क्यों?
नए वाले GST में 40% की भी एक स्लैब बनाई गई है। यह सिर्फ उन चीजों पर लगेगा, जिन्हें लग्जरी और खराब माना जाता है। मसलन, महंगी गाड़ियां, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तंबाकू-सिगरेट जैसी चीजों पर 40% GST लगेगा।
इसे 'स्पेशल रेट' कहा जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक FAQ जारी कर बताया है कि कुछ खराब चीजों और लग्जरी आइटम्स जैसी कुछ चुनिंदा चीजों पर ही यह लागू होगा, इसलिए यह 'स्पेशल रेट' है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि इनमें से ज्यादातर चीजों पर GST के अलावा कंपनसेशन सेस भी लगाया गया है। इन चीजों पर यह 'स्पेशल रेट' लगाया गया है, क्योंकि इन पर पहले भी 28% GST लगता था।
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किन चीजों पर लगेगा 40% GST?
- ड्रिंक्स: कोल्ड ड्रिंक्स और नॉन-अल्कोहोलिक ड्रिंक्स भी अब महंगे हो जाएंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर मौजूदा 28% टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया है। फलों के रस वाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। नॉन-अल्कोहोलिक ड्रिंक्स भी GST 18% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। ज्यादा चीनी या मीठी ड्रिंक्स पर भी 28% की जगह अब 40% टैक्स लगेगा।
- हेवी बाइक्स: 350 CC से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स पर अब 40% GST लगेगा। पहले 18% लगता था। 350 CC या इससे कम इंजन वाली बाइक्स पर अभी भी 18% GST ही लगाया जाएगा।
- लग्जरी कार: 1,500 CC से ज्यादा या 4,000 मिमी से ज्यादा लंबी गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा। स्पोर्ट्स कार पर भी 40% टैक्स लगाया जाएगा। ऐसी गाड़ियां जिनका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी या उससे ज्यादा होगा, उन पर भी 40% GST लागू होगा। मिड साइज या बड़ी गाड़ियों पर 40% टैक्स होगा।
- IPL टिकट: IPL जैसे सभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की टिकट पर 40% GST लगेगा। हालांकि, मान्यता प्राप्त खेलों के मामले में 500 रुपये से ज्यादा की टिकट पर 18% टैक्स ही लगेगा। इसके अलावा सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर भी 40% GST लगाया गया है।
- तंबाकू-सिगरेट: सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर भी 40% GST लगाया जाएगा। इन पर 40% GST के अलावा कंपनसेशन सेस भी लगेगा।
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कब से लागू होंगी नई दरें?
GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि नवरात्री के पहले दिन से ही नया GST लागू हो जाएगा। हालांकि, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर लगने वाला 40% GST 22 सितंबर से लागू नहीं होगा। इन पर नई दरें लागू होने की तारीख बाद में आएगी।