केंद्र सरकार जल्द ही नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि यह बिल गुरुवार (13 फरवरी) को संसद में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य टैक्स कानूनों को सरल बनाने के साथ में इसे आधुनिक बनाना है। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में नए आयकर विधेयक पेश करने का एलान किया था।
नए टैक्स विधेयक में 23 चैप्टर, 16 अनुसूची और 536 क्लॉज हैं। यह बिल 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। यह नया टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। आइए जानते हैं इस बिल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और इसमें क्या खास है।
'असेसमेंट इयर' होगा 'टैक्स इयर'
नए टैक्स विधेयक में कई बदलावों में एक बदलाव ये है कि 'असेसमेंट इयर' को अब 'टैक्स इयर' के नाम से जाना जाएगा, इसी तरह से 'वित्तीय वर्ष' को अब 'पिछला वर्ष' के नाम से जाना जाएगा। टैक्स इयर का मतलब 1 अप्रैल से लेकर अगले 12 महीने की अवधि के लिए होगा, यानी कि इसे ही वित्तीय वर्ष या पिछला वर्ष कहा जाएगा।
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नया आयकर विधेयक डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टो असेट्स से जुड़ी जानकारियों को भी समझने में मदद करेगा। इसमें टैक्स पेयर्स को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की उम्मीद जताई जा है।
लोगों को क्या होगा फायदा?
- विधेयक में एनपीएस और EPF पर टैक्स छूट को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही रिटायरमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में निवेश पर कर फायदा होगा। वहीं बीमा योजनाओं पर ज्यादा टैक्स लाभ होगा।
- गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने वालों के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं।
- जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर केस चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान नहीं करने पर ज्यादा ब्याज और पेनल्टी लगाने का प्रावधान।
- आय छिपाने पर अकाउंट सीज और संपत्ति जब्त करने का अधिकार।
- इसमें राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट दी गई है। न्यू टैक्स में कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर-मुक्त रखा गया है। धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर टैक्स में छूट मिलेगी।
नए टैक्स स्लैब 2025
- नए टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स
- 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स
- 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स
- 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स