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पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ ऑनलाइन होगा आवेदन

नए नियम के मुताबिक अब सिंगल पेंशन आवेदन फॉर्म 6-A ऑनलाइन मोड से ही जमा करना होगा।

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प्रतीकात्मक तस्वीर । फोटोः पीटीआई

रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने वाले सभी केंद्रीय सेवा के लोगों के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है।  अब रिटायर होने वाले केंद्रीय सेवा के सभी कर्मचारियों को 6 नवंबर, 2024 से नया सिंगल पेंशन आवेदन फॉर्म 6-ए ऑनलाइन मोड के ज़रिए जमा करना होगा।

 

कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन मंत्रायल के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इसे 'भविष्य' या e-HRMS 2.0 के ज़रिए किया जा सकेगा और पेपर के जरिए इसे जमा करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 

एप्लीकेशन की प्रक्रिया होगी आसान

 

पहले पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म को पेपर के ज़रिए जमा किया जा सकता था। लेकिन अब सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे ताकि पेंशन की इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।

 

नया नियम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के व्यापक कदम का हिस्सा है। फॉर्म 6-A को भविष्य और ई-एचआरएमएस 2.0 सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है और कर्मचारियों द्वारा इस 6 नवंबर से ऐक्सेस किया जा सकेगा।

 

ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पेंशन एप्लीकेशन को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

 

अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग

 

अधिसूचना के अनुसार, इस बदलाव का समर्थन करने के लिए संबंधित अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों से कार्यालय प्रमुखों और नोडल अधिकारियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि नई प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम निकट भविष्य में साझा किया जाएगा।

 

सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि यह नए नियम के बारे में सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाए ताकि सभी लोग इस नई प्रक्रिया का पालन करें।

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