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अनचाहे कॉल्स कम करने के लिए TRAI ने जारी किए नए नियम, समझिए क्या बदला

TRAI ने अनचाही कॉल और SMS के लिए नए नियम जारी किए हैं। कंपनियों पर गलत जानकारी देने पर 2 से 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। WhatsApp जैसे OTT ऐप्स के लिए नियम लागू नहीं होंगे।

spam call

प्रतीकात्मक तस्वीर photo credit: freepik

पिछले कुछ सालों में अनचाहे कॉल्स की संख्या काफी बढ़ी है। कई नंबर ब्लॉक करने के बावजूद हर शख्स के फोन पर दिनभर ऐसे कॉल्स आते रहते हैं जिनसे लोग तंग आ जाते हैं। ऐसे में दूर संचार विनियामक प्राधिकरण(TRAI) ने स्पैम कॉल को लेकर बुधवार को नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के मुताबिक, अगर टेलीकॉम कंपनियां इन कॉल्स और मैसेज की संख्या गलत बताती हैं तो उन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

 

इन नए नियमों के लागू होने के बाद अनचाही कॉल्स और मैसेज से जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। TRAI ने सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स को असामान्य रूप से अधिक कॉल करने, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग-आउटगोइंग कॉल के अनुपात के आधार पर कॉल और SMS पैटर्न की जांच करने का आदेश दिया है। इससे कम समय में संभावित स्पैमर को पहचानने में आसानी होती है।

 

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कब देना होगा जुर्माना?

TRAI के नियमानुसार, पहली बार गलत जानकारी देने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार गलत जानकारी देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके बाद हर बार गलती पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना अनचाहे व्यावसायिक संचार (UCC) की संख्या गलत बताने पर लगेगा। यह जुर्माना उन जुर्मानों के अलावा होगा जो शिकायतों को गलत तरीके से बंद करने, मैसेज हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के रजिस्ट्रेशन में लापरवाही करने पर लगते हैं।

 

टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) में बदलाव करते हुए TRAI ने ग्राहकों को बिना अपनी पसंद दर्ज कराए UCC के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति दी है। पहले ग्राहकों को कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस ब्लॉक करने या प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद दर्ज करानी होती थी। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

  

TRAI ने एक नया DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप से आप परेशान करने वाले मैसेज ब्लॉक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर हुई कार्रवाई देख सकते हैं।

 

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किन जगहों पर नहीं लागू होंगी TRAI की शर्तें?

नियमों में बदलाव के अनुसार, ये नियम सिर्फ टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए आने वाले मैसेज और कॉल्स पर ही लागू होंगे। WhatsApp और इस तरह के अन्य ऐप्स के जरिए आने वाले मैसेज और कॉल्स इन नियमों के दायरे में नहीं आएंगे।

 

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे कॉल्स और SMS के पैटर्न का विश्लेषण करें। जैसे कि असामान्य रूप से ज्यादा कॉल्स, कम समय की कॉल्स, बार-बार सिम कार्ड बदलना, कम इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का अनुपात। ऐसा करके स्पैमर्स को तुरंत पहचाना जा सकेगा।

हफ्ते भर के अंदर लेना होगा एक्शन

पहले ग्राहकों को UCC मिलने के 3 दिन के अंदर शिकायत करनी होती थी। अब ग्राहक 7 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले नंबरों से आने वाले UCC के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों के बजाय अब 5 दिनों के अंदर कार्रवाई करनी होगी।

बढ़ती स्पैम कॉल

स्पैम कॉल लाखों भारतीयों के लिए दैनिक परेशानी का विषय है, जिन्हें बैंकिंग से लेकर बीमा तक सभी प्रकार की कंपनियों से अनुचित और अक्सर गैर-सहमति वाली मार्केटिंग कॉल प्राप्त होती हैं।

 

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समस्या पर काबू पाने के लिए पिछले कई वर्षों में सरकार के बार-बार प्रयास करने के बावजूद, स्पैम कॉल में वृद्धि ही हुई है। पिछले फरवरी में लोकलसर्कल्स की एक जांच के अनुसार, 12,000 से अधिक उत्तरदाताओं में से 60% से अधिक ने कहा कि उन्हें हर दिन औसतन 3 या उससे अधिक स्पैम कॉल प्राप्त होते हैं। आंकड़ों से पता चला है कि जहां 30% उत्तरदाताओं को हर दिन औसतन 1-2 स्पैम कॉल मिलते हैं। वहीं सर्वेक्षण में शामिल 36% लोगों ने संकेत दिया कि उन्हें लगभग प्रतिदिन न्यूनतम 3-5 स्पैम कॉल मिलते हैं, 21% उत्तरदाताओं ने 6-10 स्पैम कॉल का संकेत दिया और 3% ने 10 से अधिक अनचाही कॉल का संकेत दिया।

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