वादा- दिल्ली में होंगे 24X7 बाजार
दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 24 घंटे के बाजार स्थापित करेंगे, जहां दुकाने, रेस्तरां आदि 24 घंटे खुले रह सकते हैं। जिससे दिल्ली को 24 घंटे मेहमाननवाजी वाला शहर बनाया जाएगा, इससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था विस्तार में भी बड़ा योगदान मिलेगा।
आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार का मकसद दिल्ली को मुंबई की तर्ज पर 24 घंटे खुलने वाले बाजारों का शहर बनाना था। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में भी इस तरह की दुकानों की वकालत की गई थी जो 24 घंटे खुली रह सकें। इसके पीछे का तर्क था कि दुकानें, कॉल सेंटर और अन्य संस्थान 24 घंटे खुले रह सकेंगे। नियमों के मुताबिक, 24 घंटे दुकान या संस्थान खोलने के लिए अनुमति लेनी जरूरी थी।
इसी कहते अक्तूबर 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने 314 संस्थानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी। इस अनुमति के साथ यह भी कहा गया कि इसमें से कई आवेदन 2016 से ही पेंडिंग थे। उपराज्यपाल दफ्तर की ओर से कहा गया कि कई संस्थान लगातार आवेदन भेज रहे थे लेकिन दिल्ली का श्रम विभाग उनके आवेदन पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहा था। ऐसे में उपराज्यपाल ने दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैबलिशमेंट ऐक्ट, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत इन 314 संस्थानों को छूट दी जाएगी और वे 24 घंटे खुले रह सकेंगे।
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दिल्ली सरकार ने क्या किया?
दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुल 144 दुकानों और प्रतिष्ठानों को 7 जून 2023 को अनुमति दी कि वे 24 घंटे खुले रह सकेंगे। सीएम के फैसले के बाद इस फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजा गया। दिल्ली सरकार ने जिन संस्थानों को अनुमति दी थी उन्हें भी दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैबलिशमेंट ऐक्ट, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत ही छूट मिलनी थी। इससे पहले कुल 269 प्रतिष्ठानों को इन धाराओं के तहत छूट दी गई थी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल किया। दिल्ली सरकार की इस पहल का स्वागत चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने भी किया।
इस मौके पर CTI ने कहा था, 'इससे दिल्ली में कारोबारी माहौल बनेगा और लोग रात को भी खरीदारी कर सकेंगे। इससे आईटी कंपनियों, बीपीओ, स्टार्टअप को फायदा मिलेगा। कोरोना के बाद लगे प्रतिबंधों के चलते 24 घंटे खुले रहने वाले दफ्तरों के लोगों को खाने की भी परेशानी हो रही थी।' इस फैसले से यह भी सुनिश्चित हो गया कि होटल और रेस्तरां भी अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। बता दें कि इससे पहले दुकानों को नियमों के मुताबिक, 10 बजे तक ही खुला रखा जा सकता था। अभी भी जिन दुकानों को अनुमति नहीं है वे 24 घंटे नहीं खुली रह सकती हैं।
कब-कब मिली अनुमति?
साल 2022 में 313 आवेदनों को अनुमति दी गई। जून 2023 में 155, अगस्त 2023 में 29 और नवंबर 2023 में 83 दुकानों को अनुमति मिली। फरवरी 2024 में 23 दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई। तब सरकार ने बताया कि इस तरह से 24 घंटे खुली रहने वाली दुकानों की संख्या 699 हो गई है। अक्तूबर 2024 में दिल्ली की सीएम आतिशी ने 111 और दुकानों और प्रतिष्ठानों को अनुमति दे दी।
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जिन प्रतिष्ठानों को छूट दी गई उन्हें कुछ शर्तें भी स्वीकार करनी होती हैं। गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दी में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ऐसे प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों के काम करने की अनुमति नहीं ही। साथ ही, दुकानों को निर्धारित समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा। ग्राहकों के इंतजार करने की स्थिति में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।
यानी वादे के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने बड़ी संख्या में ऐसी दुकानों को अनुमति दी जो रात में भी कारोबार करना चाहती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रॉसरी स्टोर, रेस्तरां और होटलों को मिला है। इसी परमिशन के जरिए ही रेस्तरां रात में भी खुल रहते हैं और आप किसी भी वक्त खाने-पीने की चीजें मंगा सकते हैं। इसका फायदा कई आईटी कंपनियों, कॉल सेंटर और अन्य व्यवसायों ने भी उठाया है। हालांकि, इस वादे का जो दूसरा हिस्सा यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 24 घंटे वाले बाजार बनाने का था, ऐसा कोई बाजार पिछले 5 सालों में तैयार नहीं हुआ है।