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अल्लू अर्जुन को मिली जमानत, जानें क्या हैं शर्तें?

हैदराबाद के संध्या थियेटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई हैं, लेकिन इसमें कई शर्तें भी लगाई गई हैं।

allu arjun: PTI

अल्लू अर्जुन । पीटीआई

हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। यह घटना 4 दिसंबर को हुई, जब अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर में पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर में शामिल हुए थे।

 

उस वक्त अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी और जब उन्होंने अपनी कार की सनरूफ से फैन्स को हाथ लहराकर अभिवादन किया तो अफरा-तफरी मच गई। इसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई और उसका बच्चा घायल हो गया।

क्या हैं शर्तें

जज ने जमानत की शर्तें तय की हैं। अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दो जमानतदारों की जरूरत होगी, जिन्हें 50 हजार रुपये का बॉण्ड भरना होगा। इसके अलावा उन्हें खुद भी इतनी ही राशि का बॉण्ड भरना होगा।

 

इसके अलावा उन्हें हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच अगले दो महीने तक जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा, जब तक कि चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। उन्हें किसी भी तरह से जांच को या गवाहों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी।

कई तरह के प्रतिबंध

अदालत ने इसके अलावा भी कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच वह बिना पूर्व सूचना के अपना निवास स्थान नहीं बदल सकते और बिना अनुमति के देश भी नहीं छोड़ सकते।

क्या था पूरा मामला

हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को भगदड़ मची थी। एक 35 साल की महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। उसके 8 साल के बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। महिला के परिवार ने चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था।

 

अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस केस में अल्लू अर्जुन आरोपी नंबर 11 हैं। 13 दिसंबर को उन्हें इसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

 

तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। वह 14 दिसंबर को ही जेल से रिहा हो गए थे।

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