पुष्पा-2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर जितनी तगड़ी कमाई कर रही है, उतनी ही अल्लू अर्जुन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। वह और तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी की सरकार आमने-सामने हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक आर भूपति रेड्डी ने कहा है कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की आलोचना नहीं सुनेंगे।
विधायक आर भूपति रेड्डी ने कहा है कि अब अल्लू अर्जुन की फिल्मों को राज्य में चलने नहीं दिया जाएगा। आर भूपति निजामाबाद (ग्रामीण) से विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी भी सिनेमा उद्योग के खिलाफ नहीं रही है। कांग्रेस सरकारों ने फिल्मी हस्तियों को हैदराबाद में जमीन दी।
विधायक आर भूपति रेड्डी ने अल्लू अर्जुन की आलोचना में कहा कि पुष्पा ऐसी फिल्म नहीं है जिससे समाज को फायदा हो, बल्कि यह एक तस्कर की कहानी है।
'आप आंध्र प्रदेश के, फिल्में नहीं चलने देंगे'
कांग्रेस नेता आर भूपति ने कहा, 'अगर आप हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं, तो सावधान रहें। आप आंध्र प्रदेश से हैं। आप यहां रहने के लिए आए हैं। तेलंगाना में आपका क्या योगदान है? हम 100 पर्सेंट वॉर्निंग दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आपके घर पर कुछ किया है। अगर आप सुधरते नहीं हैं तो हम आपकी फिल्मों को तेलंगाना में नहीं चलने देंगे।'
क्यों अल्लू अर्जुन पर भड़की है कांग्रेस?
अल्लू अर्जुन ने 21 दिसंबर को एक बयान दिया था। उन्होंने इस घटना को हादसा बताया था। पुष्पा-2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। उनका बेटा घायल हो गया था। सीएम रेवंत रेड्डी के लगाए गए आरोपों को उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया है।
रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था?
रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अल्लू अर्जुन बिना इजाजत थिएटर गए थे, वह भीड़ से मिल रहे थे, रोड शो कर रहे थे, भगदड़ के बाद भी वह अंदर ही मौजूद रहे। अल्लू अर्जुन ने इन आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि यह कोई जुलूस या रोड शो नहीं है।
कहां हुआ था हादसा?
हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को भगदड़ मची थी। एक 35 साल की महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। उसके 8 साल के बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। महिला के परिवार ने चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस केस में अल्लू अर्जुन आरोपी नंबर 11 हैं। 13 दिसंबर को उन्हें इसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। वह 14 दिसंबर को ही जेल से रिहा हो गए थे।