कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना हाल ही में अपने ऑनलाइन शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ को लेकर विवादों में फंसे हुए हैं। इस विवाद के चलते उन्हें अपनी इंडिया टूर को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा है। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी और कहा 'हैलो दोस्तों, मैं अपनी इंडिया टूर को री-शेड्यूल कर रहा हूं। आपको जल्दी ही रिफंड मिल जाएगा, फिर मिलते हैं।'
क्या है पूरा विवाद?
समय रैना के शो 'इंडियाज़ गॉट लैटेंट' में एक एपिसोड के दौरान यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया (Ranveer Allahbadia) ने माता-पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस वीडियो को यूट्यूब पर रिलीज करने के बाद इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। साथ कई रणवीर अलाहबादिया, समय रैना, कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा और शो में शामिल दूसरे लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायतें की गईं।
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अब तक का अपडेट
महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को पूछताछ के लिए दो बार बुलाया लेकिन अब तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। जबकि रणवीर अलाहबादिया और आशीष चंचलानी, जो शो का हिस्सा थे, ने पहले ही अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। साथ ही विवाद के बाद समय ने अपने यूट्यूब चैनल से ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के सभी एपिसोड हटा दिए हैं। इसके साथ विवाद की वजह से समय रैना ने दिल्ली में 21 और 23 मार्च को होने वाले अपने शो रद्द कर दिया है। इससे पहले फरवरी में गुजरात में होने वाले उनके शो भी इसी विवाद के चलते कैंसिल किए गए थे।
आशीष चंचलानी ने इस महीने की शुरुआत में महिला आयोग (NCW) के सामने पूछताछ के लिए सामने आए। उन्होंने पहले तबीयत खराब होने की वजह से इसे टाल दिया था। उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल चुकी है। 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को अपनी पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की अनुमति दी लेकिन शर्त रखी कि वह मर्यादा बनाए रखेंगे। इससे पहले कोर्ट ने उन पर किसी भी शो में आने या प्रसारित करने पर रोक लगाई थी लेकिन उनके अंडर काम कर रहे 280 लोगों की नौकरी को देखते हुए इस फैसले को बदला गया।
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कोर्ट ने भी समय रैना को तीखी फटकार लगाते हुए हद में रहने की नसीहत दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय ने कनाडा में एक शो के दौरान मजाक में कहा था कि टिकटों की बिक्री से वह अपना कानूनी खर्च उठा रहे हैं और इस कार्रवाई को मजाकिया ढंग से बताया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ये युवा खुद को बहुत होशियार समझते हैं। वे नहीं जानते कि कोर्ट की सीमा और अधिकार क्या होते हैं।'