पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। 9 मई की हिंसा से जुड़े मामले में गुरुवार को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान खान को जमानत दे दी है। हिंसा मामले में उनके खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं। इमरान खान पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।
पाकिस्तान के सर्वोच्च अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को हिंसा मामले की सुनवाई की। वकील सलमान सफदर ने इमरान खान और पंजाब सरकार की तरफ से विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। मुख्य न्यायाधीश आफरीदी, न्यायमूर्ति शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल औरंगजेब की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद इमरान खान को जमानत दे दी।
पिछले साल इमरान खान ने 9 मई के दंगों से जुड़े केस में लाहौर की आतंकवाद-रोधी कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की थी। मगर नवंबर 2024 में अदालत ने याचिका दाखिल खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां भी राहत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इमरान खान ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। अब पाकिस्तान की शीर्ष अदालत से इमरान खान को बड़ी राहत मिली है।
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यह इमरान खान की जीत: पीटीआई
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक्स पर लिखा, 'सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को इमरान खान की जीत बताई है। पीटीआई के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी का कहना है कि इमरान खान को अब सिर्फ एक मामले में जमानत की जरूरत है। बुखारी ने लिखा, 'सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मई के मामलों में इमरान खान को जमानत दे दी है। अब उन्हें जेल से बाहर आने के लिए सिर्फ एक और मामले (अल कादिर ट्रस्ट मामले) में जमानत की आवश्यकता है।'
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इमरान का जेल से बाहर आना संभव नहीं
इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया था। बुखारी का कहना है कि मौजूदा राहत के बावजूद इमरान खान की जेल से रिहाई संभव नहीं है। इमरान खान को अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। 9 मई 2023 को इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की एक अदालत में सुनवाई हुई थी। यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था।
अदालत से ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इमरान खान के समर्थकों ने सेना से जुड़े कई ठिकानों पर हमला और तोड़फोड़ किया था। सेना की छावनियों और काफिले को निशाना बनाया गया था। बाद में पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सैकड़ों नेताओं को जेल भेजा और इमरान खान के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए थे। अगस्त 2023 से इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट केस में रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी आदियाला जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।