मुंबई की एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 55.27 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में भोगड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वांरट जारी किया है। यह मामला केनरा बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से संबंधित है, जिसमें केनरा बैंक ने 30 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 25 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधा चोकसी की कंपनी बेजेल ज्वैलरी को दी थी। केंद्रीय जांच ब्यरो (सीबीआई) के अनुसार, इस राशि का उपयोग सोने और हीरे ज़ड़े ज्वैलरी के निर्माण व बिक्री के लिए नहीं किया गया, जिसके कारण लोन चूक गया और बैंकों को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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12 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी
चोकसी को 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यपर्ण अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। चोकसी 13, 500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का भी मुख्य आरोपी है। गैर-जमानती वारंट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.बी ठाकुर ने जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 2 जून 2025 तक स्थगित कर दी गई है। बता दें की भारत सरकार और सीबीआई चोकसी के प्रत्यपर्ण के लिए बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रही हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यपर्ण संधि मौजूद है।
7 अन्य लोगों के नाम चार्जशीट में दाखिल
चोकसी 2018 में भारत छोड़कर भाग गए थे और पहले एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहे थे, जहां उन्होंने नागरिकता ले ली थी। बाद में वह बेल्जियम चले गए। पीएनबी घोटाले और बेजेल ज्वैलरी मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी संपत्तियों की जांच और जब्ती कर रहे हैं। बेजेल ज्वैलरी से जुड़े 55.27 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के साथ जुड़े कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए है। सीबीआई ने सात लोगों और कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी जिनमें बेजेल ज्वैलरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शामिल हैं।
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जमानत पर रिहा ये लोग
इसके अलावा, 25 अप्रैल 2025 को हुई सुनवाई में चोकसी के चार सह-आरोपियों- सुनील वर्मा, विपुल चितालिया, अनियथ नायर, और कपिल खंडेलवाल ने जमानत के लिए आवेदन किया था, जो गीतांजलि जेम्स के साथ काम करते थे। इनकी जमानत मंजूर कर ली गई थी, जिसका मतलब है कि इन्हें पहले हिरासत में लिया गया था लेकिन अब वे जमानत पर रिहा हैं।