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वियाना कन्वेंशन नहीं मानता पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव का हक छीन लिया

कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण जाधव को कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

Kulbhushan Jadhav

कुलभूषण जाधव, Photo Credit: PTI

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान 2017 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से फटकार खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है उसे सिर्फ राजनयिक पहुंच दी गई है।

 

जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को 2017 अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तानी कोर्ट ने जो मौत की सजा कुलभूषण जाधव को दी थी उस पर रोक लगाई थी। इसके अलावा कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच और अपील का अधिकार भी दिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अब कोर्ट में बताया है कि कुलभूषण जाधव  को सिर्फ राजनयिक पहुंच दी गई है और अपील करने का अधिकार उसे नहीं मिला है। 

 

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पाकिस्तान हुआ बेनकाब

 

पाकिस्तान की अखबार डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का यह बयान उस समय आया जब कोर्ट में 9 मई 2023 की हिंसा पर बहस चल रही थी। कुछ वकीलों ने कोर्ट से यह सवाल किया कि जब भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को  अपील अधिकार दिया गया है लेकिन 9 मई की हिंसा में दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी नागरिकों को यह सुविधा क्यों नहीं दी गई। इसके बाद कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से जानकारी मांगी तो मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव को अपील करने की कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। 

 

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी कोर्ट में दी है उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं दिया है। ऐसा करके पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का पालन नहीं किया है। वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के अनुसार यदि किसी देश के नागरिक को किसी अन्य देश में गिरफ्तार कर लिया जाए और उस पर केस चल रहा हो तो इस दौरान उस नागरिक को अपने देश के दूतावास और राजनयिकों से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही इस अनुच्छेद में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्याय के लिए कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी दिया गया है।  


कुलभूषण जाधव कौन है?


कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जो समय से पहले रिटायर होकर ईरान में व्यापार कर रहे थे। साल 2016 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर कुलभूषण जाधव का अपहरण कर लिया और उन पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में जासूसी कर रहा था और बलूच अलगाववादियों के साथ मिल कर काम कर रहा था। पाकिस्तान का कहना है कि वह भारत की एजेंसी रॉ का ऐजेंट है।

 

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कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान के मिल्ट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी थी लेकिन भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। भारत की यह एक बड़ी राजनयिक जीत थी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को भारतीय राजनयिक तक पहुंच देने का आदेश दिया था। 

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