पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने अब नई चाल चली है। बेल्जियम में हुई अपनी गिरफ्तारी को मेहुल चोकसी ने चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर की है। चोकसी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी के दौरान तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने 'नैचुरल जस्टिस' के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए उसके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया है।
भगोड़े मेहुल चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। इसलिए मेहुल चोकसी ने अब नई याचिका दाखिल की है। यह याचिका उसने अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए दाखिल की है।
अपनी दूसरी याचिका में चोकसी ने दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया मनमानी और गैरकानूनी थी। हालांकि, कोर्ट ने अभी उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं की है। सुनवाई की अगली तारीख भी अभी तय नहीं की है।
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पिछले हफ्ते जमानत याचिका खारिज होने के बाद चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा था कि बेल्जियम में जितनी बार चाहें, उतनी बार जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विजय अग्रवाल ने बताया था कि चोकसी के प्रत्यर्पण का दो आधारों पर विरोध करेगी। पहला- चोकसी पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। और दूसरा- चोकसी की तबीयत खराब है और भारत में उनका सही इलाज नहीं हो सकता। वकील का दावा है कि चोकसी ने भारतीय जांच एजेंसियों का हमेशा सहयोग किया है और तबीयत खराब होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में जुड़ने की पेशकश की है।
मेहुल चोकसी PNB में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी है। वह 2018 की शुरुआत में भारत से भाग गया था। उसने पहले एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। वह नवंबर 2023 से बेल्जियम में अपनी पत्नी प्रीति के साथ रह रहा था। चोकसी के वकील का दावा है कि उसे कैंसर है और वह बेल्जियम में अपना इलाज करवा रहा था।