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GST के दो स्लैब खत्म: टीवी से कार तक, क्या-क्या सस्ता हुआ?

लगभग साढ़े 10 घंटे की मैराथन बैठक के बाद जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5 और 18% के दो स्तरीय टैक्स स्लैब व्यवस्था को मंजूरी दी है। नए नियम 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगे।

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (Photo Credit: PTI)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई। मीटिंग में जीएसटी के मौजूदा चार में से दो स्लैब को हटाने का निर्णय लिया गया है। एक नया स्लैब बनाया जाएगा। 22 सितंबर से नई दरें देशभर में लागू होंगी। अब सिर्फ 5, 18 और 40 फीसदी के तीन स्लैब होंगे। 40 फीसदी वाला स्लैब लग्जरी वस्तुओं पर लागू होगा। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं। 

 

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर आम सहमति बन गई है। अब 5% और 18% की दरें लागू होंगी। हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि सर्वसम्मति से सभी ने जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में सहमति जताई है। अब तीन स्लैब होंगे। 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। विलासिता वस्तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा।

 

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रोटी, पराठा और जीवन रक्षक दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब जीवन रक्षक दवाओं, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। साबुन, साइकिल और हेयर ऑयल पर अब सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अब सभी टीवी, छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा।

किस-किस चीज पर लगेगा 40% जीएसटी?

350 सीसी से बड़ी बाइक और निजी विमानों, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट और अतिरिक्त चीनी वाले पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत की विशेष जीएसटी लागू होगी।

सीमेंट और तिपहिया वाहन होंगे सस्ते

पहले सीमेंट पर सरकार 28 फीसदी जीएसटी वसूलती थी। मगर अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा। तिपहिया वाहनों पर भी 28 की जगह 18% जीएसटी लगेगा। सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत लागू होगा। मतलब इन सामानों के दाम अब घटेंगे। इसका लाभ देश की आम जनता को मिलेगा। 

 

  • 18 फीसदी जीएसटी: एयर कंडीशनिंग मशीनें, सभी टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें और 350 सीसी से कम की बाइक, सीमेंट, तिपहिया वाहनों और सभी ऑटो पार्ट्स।
  • 5 फीसदी टैक्स: हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी।
  • जीरो टैक्स: अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर, रोटी और पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं।

 

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पंजाब ने उठाई क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने की मांग

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अब तीन स्लैब होंगे। एक स्लैब को हटा दिया गया। हमने क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने की मांग उठाई है लेकिन केंद्र सहमत नहीं हुआ है। उधर, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी प्रदेश दरों को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में हैं और यह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से कुल 47,700 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

 

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