दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को एयरसेल मैक्सिस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया है।
ईडी ने आरोपपत्र दायर किया था
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने और ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पी चिदंबरम ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
ईडी को नोटिस जारी, जवाब मांगा
हाई कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस मनोज ओहरी ने सुनवाई करते हुए कहा, 'नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही स्थगित रहेगी। 22 जनवरी को सुनवाई होगी।' जस्टिस ओहरी ने कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेंगे।