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कैसे मिलेगा FASTag पास, रीचार्ज कैसे होगा? सारे सवालों का जवाब जानिए

फास्टैग ऐनुअल पास 15 अगस्त से मिलना शुरू होगा। इस खबर में आप जानेंगे कि आखिर इसे कैसे ले सकते हैं और इसकी क्या-क्या खासियत होगी?

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प्रतीकात्मक तस्वीर

इस स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) फास्टैग ऐनुअल पास शुरू करेगा। यह पास नियमित वाहन चालकों के लिए हाईवे यात्रा को आसान और अधिक किफायती बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 

इस नई योजना के तहत, प्राइवेट कारें, जीपें और वैन 200 टोल क्रॉसिंग या पूरे एक वर्ष तक, जो भी पहले हो, उतने समय के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें खाली 3,000 रुपये का एकमुश्त शुल्क ही अदा करना होगा। इससे वाहन चालकों को बार-बार टोल टैक्स भरने से मुक्ति मिलेगी, टोल भुगतान में तेज़ी आएगी और टोल प्लाज़ा पर ट्रैफ़िक कम होगा।

 

यह भी पढ़ेंः क्या दोपहिया वाहनों पर लगेगा टोल टैक्स? नितिन गडकरी ने बताई सच्चाई

नॉन-कॉमर्शियल वाहनों के लिए होगा

इसका ऐलान जून में किया गया है। यह खाली नॉन-कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य टोल प्लाजा पर बार-बार पेमेंट करने, फास्टैग को बार-बार रिचार्ज करने और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए किया गया है।

क्या फायदे होंगे?

1. बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज की आवश्यकता नहीं।

2. टोल पर कम इंतजार करना पड़ेगा।

3. पेमेंट को लेकर कम विवाद होंगे।

4. एक ही बार पेमेंट करके पूरे साल या 200 बार तक का खर्च कवर होता है।

पास कैसे खरीदें

1. हाईवे यात्रा ऐप या NHAI/MoRTH वेबसाइट पर जाएं

2. अपने वाहन नंबर और फ़ास्टैग आईडी से लॉग इन करें

3. UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए 3,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करें

4. पास आपके फ़ास्टैग से जुड़ जाएगा और 15 अगस्त को सक्रिय हो जाएगा।

 

यह भी पढ़ेंः 3000 रुपये में FASTag का सालाना पास, कहां और कैसे मिलेगा? सब जान लीजिए

यह कहां काम करेगा

यह पास NHAI द्वारा संचालित नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाज़ा लेकिन स्टेट हाइवे या नगरपालिका सड़कों पर काम नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि यह केवल निजी वाहनों के लिए है और इस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है किसी एक ही वाहन के लिए यह काम करेगा। साथ ही साल के अंत में खुद ही रिन्यू नहीं होगा बल्कि इसकी समाप्ति के बाद आपको इसके लिए फिर से आवेदन करना होगा।

 

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