केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत जैन के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी है।
दरअसल, गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर राष्ट्रपति से केस चलाने की मंजूरी मांगी। जैन पर प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था। एजेंसी ने इसी मामले में मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था।
जमानत पर जेल से बाहर हैं जैन
पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल-चूल बदलावों का दावा किया करती है। सत्येंद्र जैन को दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा था।
ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया
एजेंसी ने उनके खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस साल 2017 में सीबीआई द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया है।
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हालांकि, सत्येंद्र जैन पिछले साल 18 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सत्येंद्र जैन हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में शकूर बस्ती सीट से बीजेपी उम्मीदवार करनैल सिंह से लगभग 21,000 वोटों से हार गए।
इसी महीने 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हार के बाद आप दिल्ली की सत्ता से बाहर चली गई। इस बीच उसके मंत्रियों और नेताओं पर शिंकजा कसना जारी है।