दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी केस में 89 साल के अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को समन जारी किया है।
कोर्ट ने यह समन दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत के बाद जारी किया गया है। सुशील ने दावा किया है कि उन्हें गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए गुमराह किया गया था।
रिकॉर्ड में मिले सबूत
इसपर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल में अपने आदेश में कहा, 'रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे से प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों का विधिवत खुलासा किया गया है।'
20 फरवरी, 2025 को होगी सुनवाई
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने धर्मेंद्र को यह समय 5 दिसंबर को जारी किया था। अदालत ने आदेश में कहा है कि आरोपी व्यक्तियों धर्म सिंह देओल, 2 और 3 को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धोखाधड़ी मामले में आगे की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को की जाएगी। अब धर्मेंद्र और दो अन्य लोगों को सुनवाई के लिए दी गई तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा।