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दिल्ली-NCR में फिर से ग्रैप-3 की वापसी, सड़कों पर संभलकर निकलें

दिल्ली-एनसीआर में महीनों से वायु प्रदूषण के बाद स्थिती विकराल हो गई है। इसको देखते हुए शहर में ग्रैप का स्टेज-3 लागू कर दिया गया है।

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दिल्ली-NCR में फिर से ग्रैप-3 लागू। Photo credit- PTI

दिल्ली-एनसीआर में महीनों से वायु प्रदूषण लोगों के लिए विकराल बना हुआ है। लोग दूषित वायु प्रदूषण में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, यह समस्या सर्दियों के मौसम में और गंभीर हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कड़े कदम उठाए हैं।

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में गिरावट के बीच ग्रैप-3 लागू कर दिया है। आयोग ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राजधानी में स्टेज-3 यानी ग्रैप-3 प्रतिबंध लगा रहा है। 

 

इसमें कहा गया है कि 8 जनवरी को दिल्ली का एक्यूआई 297 दर्ज किया गया था और इसमें लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सर्दी में धीमी हवाओं और धुंध की वजह से 9 जनवरी की शाम 4 बजे एक्यूआई 357 दर्ज किया गया है।

 

नियमों का सख्ती से पालन करें लोग

 

आयोग के पैनल ने पैनल ने कहा है कि इसके अलावा, संशोधित ग्रैप के स्टेज 1 और 2 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे। साथ ही कहा कि अधिकारी दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई स्तरों की निगरानी और समीक्षा करना जारी रखेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, 'लोगों से अनुरोध है कि वे ग्रैप के स्टेज-3 के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।'

 

बता दें कि दिल्ली में गुरुवार की सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और शहर में शीतलहर की वजह से ठिठुरन रही। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान पांच डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 5 जनवरी को स्टेज-3 के प्रतिबंध हटा दिए थे। उस समय दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई स्तर संतोषजनक था और इसमें लगातार सुधार होता दिख रहा था, लेकिन दो दिनों से फिर से वायु प्रदूषण की स्थिती खराब हो रही है।

 

ग्रैप के स्टेज-3 के तहत किसपर रहेगा बैन? 

 

  • निजी निर्माण और डिमोलिशन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
  • कक्षा 5 तक के स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी
  • BS-3 पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक
  • गैर-जरूरी BS-IV डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन प्रतिबंधित
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