logo

ट्रेंडिंग:

PWD भर्ती केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिला सबूत, केस बंद

कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को के खिलाफ के केस को बंद कर दिया है। इस मामले में सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर पाई है जिसके बाद निचली अदालत ने केस बंद करने के आदेश दिए हैं।

आम आदमी पार्टी के नेता खुशियां मनाते हुए । Photo Ctredit: PTI

आम आदमी पार्टी के नेता खुशियां मनाते हुए । Photo Ctredit: PTI

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया है, क्योंकि सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी ऐक्ट) दिग्विजय सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने कहा कि आपराधिक षडयंत्र का संकेत देने वाला भी कोई सबूत मौजूद नहीं है।

 

अदालत ने कहा, 'प्रस्तुत किए गए आरोप और फैक्चुअल बैकग्राउंड आगे की जांच या कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी पर आरोप लगाने के लिए भी केवल संदेह ही पर्याप्त नहीं है; आगे बढ़ने के लिए कम से कम गहरा संदेह आवश्यक है।'इसके बाद अदालत ने मामला बंद कर दिया।

 

यह भी पढ़ेंः 'बैंक अधिकारियों को बुलाकर पति की कमाई जान सकती है पत्नी'- हाई कोर्ट

PWD मंत्री थे सत्येंद्र जैन

यह आरोप लगाया गया था कि जब जैन दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री थे, तो उन्होंने मानक सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए पीडब्ल्यूडी के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से सलाहकारों की 17-सदस्यीय टीम की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

 

विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस मामले में एक शिकायत दर्ज की जिसके आधार पर मई 2019 में जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चार साल की जांच के बाद, सीबीआई ने पाया कि विभागीय ज़रूरतों के कारण प्रोफेशनल्स की नियुक्ति ज़रूरी थी और भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी थी। इस मामले में वह 18 महीने तक जेल के अंदर रहे थे।

नहीं मिले सबूत

सीबीआई ने कहा कि उसे भ्रष्टाचार, आपराधिक षडयंत्र, अनुचित पक्षपात या व्यक्तिगत लाभ का कोई सबूत नहीं मिला। क्लोज़र रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया और मामला बंद कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी के खिलाफ कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो सीबीआई मामले की आगे जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि एक के बाद एक जो भी आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और जब भी वह मामला कोर्ट जाता है तो वे औंधे मुंह गिरते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया है, क्योंकि सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी ऐक्ट) दिग्विजय सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला।

 

यह भी पढ़ेंः 'देश में पहली बार, कबूतरों को दाना डालने पर FIR; ऐसा क्यों? समझिए

आतिशी बोलीं- डरने वाले नहीं

उन्होंने कहा, ‘जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब से बीजेपी सरकार ने एक के बाद एक झूठे मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए। कोई सबूत नहीं कोई आधार नहीं सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए मुकदमे लगाए गए हैं। पिछले 10 सालों में 200 से ज्यादा मुकदमे आप नेताओं पर लगाए गए हैं लेकिन जांच में यह पाया जाता है कि एक भी भ्रष्टाचार किसी भी केस में नहीं हुआ।’

 

शेयर करें

संबंधित खबरें

Reporter

और पढ़ें

हमारे बारे में

श्रेणियाँ

Copyright ©️ TIF MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED | All Rights Reserved | Developed By TIF Technologies

CONTACT US | PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | Sitemap