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9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, नामांकन से वोटिंग तक, सब जानिए

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख का एलान कर दिया है। कब, कहां, कैसे चुनाव होंगे, सब जानिए।

Vice President of India

उपराष्ट्रपति चुनाव। (फाइल फोटो। Photo Credit: PTI)

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। 7 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 22 अगस्त तक नामांकन में खामियों की जांच होगी। 24 अगस्त नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर को सदन में मतदान होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना पद त्याग दिया था। अब उनकी जगह, नए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है।

जगदीप धनखड़ देश के 16वें उपराष्ट्रपति थे। अब देश को 17वां उपराष्ट्रपति मिलेगा। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। 

संसद में अभी क्या समीकरण बन रहे हैं?

लोकसभा के 542 सदस्यों में एनडीए के पास 293 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के पास करीब 234 सीटें हैं। राज्यसभा में 240 सदस्यों में से एनडीए के पास 130  सीटें हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 79 सांसद हैं। एनडीए के पास राज्यसभा-लोकसभा को मिलाकर 423 सीटें हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 313 सांसद हैं। अभी के समीकरण एनडीए के पक्ष में हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत तय मानी जा रही है।

वोटिंग कब से कब होगी?

वोटिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी।

मतों की गितनी कब होगी?

9 सितंबर को मतों की गिनती होगी। 

नतीजे कब आएंगे?

9 सितंबर को ही मतदान के नतीजे आएंगे।

कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की शर्तें और योग्यताएं दी गई हैं। 

यह भी पढ़ें: जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। (Photo Credit: Sansad TV)

चुनाव कैसे होता है?

उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इस चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं।

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योग्यता क्या है?

अनुच्छेद 66 (3) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति हो सकता है, बशर्ते-

  • उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
  • उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता पूरी करनी चाहिए।
  • वह कोई लाभ के पद पर न हो, सिवाय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्रीय, राज्य सरकार के मंत्री के पद के।

नामांकन की शर्तें क्या हैं?

उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20  अनुमोदक मंडल के सदस्यों की ओर से समर्थित नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। एक निर्वाचक एक ही उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है।

मतदान कैसे होता है?

चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता अपनी प्राथमिकता के क्रम में उम्मीदवारों को वोट देते हैं।

निर्वाचन कैसे होता है?

जीत के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों का बहुमत प्राप्त करना होता है। 

शपथ कौन दिलाता है?

निर्वाचित उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं।

कार्यकाल कितना होता है?

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 

हटाया कैसे जा सकता है? 

उपराष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। अनिवार्य शर्त यह है कि उन्हें बहुमत से हटाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा की सहमति भी अनिवार्य है। 
 

चुनाव कौन कराता है?   

चुनाव प्रक्रिया का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। संविधान का अनुच्छेद 71 (1) के मुताबिक विवाद की स्थिति में प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

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