logo

ट्रेंडिंग:

दिल्ली-NCR में फिर से ग्रैप-4 लागू, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बयान में कहा है कि ग्रैप-4 में सभी नियमों को पूरे एनसीआर में संबंधित एजेंसियों लागू करेंगी और उसकी निगरानी और समीक्षा करेंगी।

Delhi Air Quality

दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण। Photo Credit- PTI

दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 400 के पार पहुंच गई, जो गंभीर श्रेणी में आती है। इसको देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से ग्रैप IV प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि हमारी सब कमेटी ने पहले से लागू स्टेज-I और स्टेज-II के अलावा ग्रैप के तीसरे चरण को पहले से लागू कर दिया है। 

 

ग्रैप-4 में प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू करें

 

यह तीनों चरण दिल्ली-एनसीआर की 'गंभीर AQI के चलते लागू किए गए थे। आयोग ने तहा कि दिल्ली की अति गंभीर वायु गुणवत्ता में पहुंच जाने के बाद ग्रैप-4 प्रतिबंध फिर से लागू किया जा रहा है। ग्रैप-4 में सभी प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

 

एजेंसियां ग्रैप के उपायों पर कड़ी निगरानी रखेंगी 

 

आयोग के बयान में कहा गया है, 'ग्रैप-4 में सभी कार्यों को पूरे एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों लागू करेंगी और उसकी निगरानी और समीक्षा करेंगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक्यूआई का स्तर और नीचे ना जा पाए। सभी एजेंसियां ग्रैप के उपायों पर कड़ी निगरानी रखें और इन कार्रवाईयों को तेज जमीन पर उतारें। नागरिकों से अनुरोध है कि वे ग्रैप के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।'

 

बता दें कि इससे पहले 12 जनवरी को दिल्ली में बारिश होने के बाद AQI में सुधार देखने को मिला था, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर से स्टेज-3 के प्रतिबंध हटा दिए थे।

 

ग्रैप-4 प्रतिबंधों के तहत दिल्ली-NCR के स्कूल ऑनलाइन मोड में

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मानदंडों के मुताबिक, दिल्ली और एनसीआर के राज्यों की सरकारों को बड़ी कक्षाओं यानी क्लास 4 से 9 और 11वीं तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से स्कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन इसमें आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छूट दी गई है।

 

वहीं, ग्रैप-4 में ऑफिसों में कर्मचारियों की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित करने की सलाह दी गई है और लोगों को घर से काम करने को कहा गया है।

Related Topic:#Delhi pollution

शेयर करें

संबंधित खबरें

Reporter

और पढ़ें

हमारे बारे में

श्रेणियाँ

Copyright ©️ TIF MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED | All Rights Reserved | Developed By TIF Technologies

CONTACT US | PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | Sitemap