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चुपके से बना रहे वीडियो और ले रहे तस्वीर, लीक करने पर होगी जेल

पब्लिक एरिया में किसी की बिना परमिशन वीडियो बनाना या तस्वीर खींचना उनके निजता का उल्लंघन माना जाता है। BNS की कौन सी धारा के तहत आपको जेल हो सकती है, यहां जानिए सबकुछ।

Right to privacy violation

सांकेतिक तस्वीर, Photo Credit: Pixabay

स्मार्टफोन और इंटरनेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाभदायक होने के साथ-साथ खतरनाक भी बहुत है। सोचिए आप पब्लिक एरिया में हैं और आपकी हरकत कैमरे में कैद हो गई तो आप क्या करेंगे? आपके बिना परमिशन के कोई वीडियो या तस्वीर लेकर उसे वायरल भी कर दें, फिर क्या?

 

क्या इसे निजता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? किसी की बिना परमिशन वीडियो या तस्वीर कैद करना और फिर उसे लीक कर देना वाकई में आपको जेल पहुंचा सकता है। जी हां, किसी का प्राइवेट वीडियो लीक करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने से संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। कैसे समझिए...

 

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लीक किया वीडियो या तस्वीर तो लगेगी यह धारा

बता दें कि देश में प्राइवेसी का अधिकारी मौलिक अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आर्टिकल 21 के तहत मान्यता दी गई थी। ऐसे में किसी की बिना परमिशन के वीडियो बनाना कई मायनों में निजता का उल्लंघन यानी राइट टू प्राइवेसी वायलेशन के दायरे में आ सकता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 294 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित अश्लील कंटेट की बिक्री, डिस्ट्रब्यूशन और सर्कुलेशन करना दंडनीय अपराध माना जाता है। 

 

कब माना जाएगा प्राइवेसी का उल्लंघन?

अगर कोई व्यक्ति किसी की बिना अनुमति के वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो यह निजता के उल्लंघन के तहत अपराध माना जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई अपने घर, होटल के कमरे, वॉशरूम, चेंजिंग रूम या किसी अन्य प्राइवेट स्पेस में है और उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो यह गंभीर अपराध हो सकता है। वहीं, अगर वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए किया जाता है, तो आईटी एक्ट और BNS की धाराएं लग सकती हैं।

 

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कौन-कौन से कानून लागू हो सकते हैं?

भारतीय न्याय संहिता (BNS)

भारतीय न्याय संहिता (BNS) में धारा 294 इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित अश्लील कंटेट की बिक्री, डिस्ट्रब्यूशन और सर्कुलेशन से संबंधित है। इसमें कंटेट को अश्लील माना जाता है अगर वह कामुक प्रवृति का हो। इसे देखना, पढ़ना और सुनना भी कानूनी जुर्म माना जा सकता है। बता दें कि पहली बार अपराध करने वालों को 2 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, सजा 5 साल की कैद और 10,000 रुपये तक के जुर्माने तक बढ़ सकती है।

 

IT एक्ट के तहत क्या?

धारा 66E के तहत किसी की बिना अनुमति के निजी फोटो या वीडियो बनाना 3 साल की सजा या 2 लाख रुपये तक जुर्माने के दायरे में आ सकता है।
धारा 67A – किसी अश्लील वीडियो को पब्लिश करने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

 

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कब वीडियो बनाना वैध माना जा सकता है?

अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है।
सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो बनाना आमतौर पर कानूनी होता है, जब तक कि यह किसी की निजता का उल्लंघन न करें।
अगर सीसीटीवी कैमरे किसी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान पर लगाए गए हैं और वहां नोटिस दिया गया है, तो यह वैध माना जाता है।

 

क्या करें अगर कोई बिना अनुमति के वीडियो बनाए?

किसी को भी आपकी अनुमति के बिना वीडियो बनाने से रोकने का अधिकार है।
अगर आपको पता चले कि आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, तो साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अगर वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है, तो IT एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करवाई जा सकती है।

 

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गूगल मैप्स में भी ब्लर हो जाती है तस्वीरें, क्यों?

आपने कभी नोटिस किया होगा कि  गूगल मैप्स और गूगल अर्थ पर कुछ लोकेशन या इमेज ब्लर यानी धुंधली होती है। ऐसा करने के पीछे कई कारण होते हैं जैसे प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी, सेंसरशिप समेत बहुत कुछ। 

 

ऊपर जो हमने बात की उसी के तहत गूगल भी अपनी नीति के अनुसार लोगों की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है। गूगल अपनी नीतियों के तहत, लोगों के चेहरे, गाड़ी और घरों के कुछ हिस्सों को ब्लर कर देती है ताकि पर्सनल प्राइवेसी बनी रहे। अगर कोई यूजर अपने घर या गाड़ी को ब्लर करवाना चाहता है तो वह गूगल से रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसे में आप भी अपने घर, गाड़ी या किसी भी चीज को ब्लर करवा सकते है। इसके लिए आपको गूगल मैप्स खोलना होगा और स्ट्री व्यू ऑप्शन का चयन करना होगा। इसके बाद आप ब्लर रिक्वेस्ट का ऑप्शन चुनें और गूगल को रिक्वेस्ट भेजें। गूगल टीम आपकी रिक्वेस्ट की रिव्यू कर इसे ब्लर कर सकती है। 

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