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5 साल जेल, 10 लाख जुर्माना... समय-रणवीर पर क्या-क्या एक्शन हो सकता है?

'India's Got Latent' में रणवीर अलाहबादिया की टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर असम तक समय रैना और रणवीर समेत कई कॉमेडियन्स पर केस दर्ज हो गया है। ऐसे में जानते हैं कि अश्लीलता पर कानून क्या कहता है?

ranveer and samay raina

रणवीर और समय रैना। (Photo Credit: Social Media)

यूट्यूबर समय रैना के शो 'India's Got Latent' में पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया की एक टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र, असम और इंदौर में समय रैना, रणवीर अलाहबादिया समेत कई कॉमेडियन्स के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी 17 फरवरी को तलब किया है। 


शो में अश्लील और अभद्र टिप्पणी के कारण केंद्र सरकार ने यूट्यूब को इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद यूट्यूब ने इस एपिसोड को ब्लॉक कर दिया है।


सिर्फ रणवीर अलाहबादिया की टिप्पणी को ही नहीं, बल्कि India's Got Latent के कॉन्सेप्ट को ही 'अश्लील' बताया जा रहा है। 

अश्लीलता होती क्या है?

अश्लीलता की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं है। हालांकि, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिससे काफी हद तक अश्लीलता की परिभाषा तय हो गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब वेब सीरीज 'कॉलेज रोमांस' के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया था। 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'अश्लीलता और अभद्र भाषा के बीच एक महीन सी रेखा है। अश्लीलता वो है जिससे यौन और कामुक विचार आते हैं।' अदालत ने दोनों के बीच फर्क को साफ करते हुए कहा था, 'शो में इस्तेमाल किए गए शब्द यौन प्रकृति के हो सकते हैं लेकिन इनके इस्तेमाल से किसी भी सामान्य ज्ञान वाले दर्शक में यौन भावनाओं या वासना को नहीं जगाती है।'


इससे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अविक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में भी अहम फैसला सुनाया था। मामला टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर और उनकी मंगेतर की न्यूड तस्वीर से जुड़ा था। ये तस्वीर फ्रांस की मैग्जीन ने छापी थी। भारत में आनंद बाजार पत्रिका ने इसे छापा था। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था, 'तस्वीर त्वचा से गोरे पुरुष और काली महिला के बीच प्यार को दिखाती है। तस्वीर का संदेश है कि त्वचा का रंग नहीं, बल्कि प्यार मायने रखता है।'

 

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अश्लीलता पर क्या है कानून?

भारत में अश्लीलता को अपराध माना गया है। अश्लीलता फैलाने या इसे बढ़ावा देने पर सजा का प्रावधान किया गया है। कानूनन पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकतें करने या अश्लील कंटेंट दिखाने और बेचने पर जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।


भारतीय न्याय संहिता की धारा 295 के तहत, अश्लील कंटेंट बेचना, बांटना, प्रदर्शित या प्रसारित करना अपराध है। ऐसा करते हुए पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल और 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगता है।


वहीं, धारा 296 पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकतें करना या अश्लील गाने गाना या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने को अपराध बनाती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 महीने की जेल या 3 हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।


इसके अलावा, आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील कंटेंट दिखाने या वायरल करने पर 3 से 5 साल की जेल और 5 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

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क्या समय-रणवीर को हो सकती है जेल?

इस पूरे विवाद के बाद India's Got Latent में पैनल में शामिल हुए सभी कॉमेडियन्स और एक्टर्स के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। असम पुलिस ने समय रैना, रणवीर अलाहबादिया, अपूर्वा मुखीजा, आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह के खिलाफ 9 धाराओं में केस दर्ज किया है। 


इनके खिलाफ 1986 के महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (प्रतिषेध) कानून की धारा 4 और 6 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। इसके तहत किसी महिलाओं का अश्लील चित्रण करना अपराध है और दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल और 6 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 4 और 7 भी जोड़ी गई है। ये धारा कहती है कि कोई भी फिल्म दिखाने से पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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