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रान्या राव केस में CID जांच नहीं होगी, सरकार ने क्यों उठाया ये कदम?

कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव के सोना तस्करी मामले में CID जांच वापस लेने का आदेश जारी किया गया। सीआईडी जांच का आदेश सोमवार रात को जारी किया गया।

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रान्या राव, Photo Credit: PTI

कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्नाटक सरकार ने इस मामले में जांच के लिए CID को दी गई जांच का आदेश वापस ले लिया है। सीआईडी ​​को जांच का आदेश सोमवार रात को जारी किया गया था। 

 

सीआईडी ​​जांच वापस लेने के बाद जारी आदेश में कहा गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता पहले से ही मामले में रान्या के सौतेले पिता डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव की संभावित भूमिका की जांच कर रहे हैं। प्रोटोकॉल संबंधी सुविधाओं का दुरुपयोग करने और राव की मामले में संलिप्तता सामने आने पर यह जांच केंद्रित रहेगी। 

 

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जांच के घेरे में रान्या के पिता

दरअसल, राव वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। राव ने एक बयान में इस विवाद पर अपनी हैरानी व्यक्त की थी।

 

उन्होंने कहा, 'हाल ही में हुए घटनाक्रम से मैं जो सदमे, दर्द और तबाही से गुजरा हूं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद मुश्किल समय है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर रान्या की ओर से कानून का उल्लंघन हुआ है, तो कानून अपना काम करेगा।'

 

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14 मार्च को कोर्ट सुनाएगी फैसला

इससे पहले दिन में, बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने रान्या की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट 14 मार्च को अपना फैसला सुना सकती है। 

 

इस बीच, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)  ने सोमवार को तस्करी अभियान में संलिप्तता के लिए रान्या राव के करीबी परिचित व्यवसायी तरुण राजू को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे डीआरआई की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या के घर की तलाशी लेने के बाद उसके पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट जब्त किए। 

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