मद्रास हाई कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है। जस्टिस सुंदर मोहन ने 7 अप्रैल तक के लिए कुछ शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है।
कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास (फरवरी 2021 से राज्य में रह रहे हैं) का हवाला देते हुए अंतर-राज्यीय जमानत मांगी क्योंकि उन्हें अपने हालिया पैरोडी गाने के बाद काफी धमकियां मिल रही थीं।
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मद्रास हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
कुणाल कामरा ने जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार, 28 मार्च को जस्टिस सुंदर मोहन के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया।
उनके खिलाफ शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक रूप से शरारत करना] और 356(2) [मानहानि] के तहत कामरा के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में एफआईआर को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था।
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हुआ था बवाल
कामरा ने अपने पैरोडी गाने में 'गद्दार' शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि, किसी के लिए सीधे तौर पर इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था लेकिन शिंदे के समर्थकों ने स्टूडियो पर हमला कर दिया क्योंकि कथित तौर पर उन्हें लगा कि गाने में जो व्यंग्य किया गया था वह शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के लिए था।
मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था लेकिन कामरा ने पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने का हवाला देते हुए मुंबई में पुलिस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और ऐसा करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।