अब हाउस टैक्स माफ करने पर तकरार! AAP के ऐलान को MCD ने नकारा
देश
• NEW DELHI 03 Mar 2025, (अपडेटेड 03 Mar 2025, 1:06 PM IST)
दिल्ली नगर निगम ने एक ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली में हाउस टैक्स में माफी नहीं दी गई है। हाल ही में AAP ने ऐलान किया था कि हाउस टैक्स हाफ होगा और कुछ मामलों में माफ भी होगा।

एमसीडी, Photo Credit: MCD
हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) ने ऐलान किया कि हाउस टैक्स में भारी छूट दी जा रही है। हाउस टैक्स माफ करने और हाफ करने के ऐलान के बाद जनता यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसे हाउस टैक्स जमा करना है या नहीं करना है। इसको लेकर दिल्ली नगर निगम (MCD) से भी खूब सवाल पूछे गए। इस तरह सवाल पूछे जाने के बाद अब एमसीडी ने एक ट्वीट करके कहा है कि हाउस टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है और जु्र्माने से बचने के लिए 31 मार्च 2025 तक लोग अपने हाउस टैक्स जमा कर दें। इसे AAP और प्रशासन के टकराव की तरह देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ एमसीडी हाउस में भी देखा गया था जब AAP ने दावा किया कि उसने 12 हजार संविदा कर्चमारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास कर दिया है।
एमसीडी ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'प्रॉपर्टी टैक्स दिल्ली की बेहतरी के लिए जरूरी है। कृपया ध्यान दें कि एमसीडी की ओर से किसी छूट का ऐलान हीं किया गया है। जुर्माने से बचने के लिए 31 मार्च 2025 के पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जरूर जमा करें। आपके सहयोग से एमसीडी को सड़कें, सफाई और सेवाएं बेहतर करने में मदद मिलती है।' यानी इस बयान से स्पष्ट है कि किसी भी तरह की छूट एमसीडी की ओर से नहीं दी जा रही है और लोगों को हाउस टैक्स भरना ही होगा।
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Property Tax is essential for a better Delhi!
— Municipal Corporation of Delhi (@MCD_Delhi) February 28, 2025
📢 Please note: No exemption has been announced by MCD.
👉Make sure to pay by March 31, 2025, to avoid penalties.
Your contribution helps MCD improve roads, sanitation & services!@LtGovDelhi @AAPMaheshkhichi @AshwaniKumar_92 pic.twitter.com/MGo8rLhC5q
AAP ने क्या वादा किया?
AAP ने 100 गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स माफ करने, 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा करने और पिछला हाउस टैक्स माफ करने का ऐलान किया था। AAP ने 24 फरवरी 2025 को कहा था, 'दिल्ली MCD के हाउस टैक्स को विभिन्न श्रेणियों में हाफ और माफ़ करने से जनता को राहत मिलेगी। जो दिल्लीवाले समय से वित्तीय वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का भुगतान करेंगे उनका पिछला बकाया सारा हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। 100 गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। जिन घरों में दुकानें चल रही हैं, उनका भी हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली के 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट का भी हाउस टैक्स 25% तक माफ किया जाएगा।'
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कब-कब हुए ऐलान?
-2017 के एमसीडी चुनाव से पहले AAP ने हाउस टैक्स माफ करने का ऐलान किया, वह सत्ता में नहीं आ पाई।
-दिसंबर 2023 में तत्कालीन मेयर शेली ओबेरॉय ने ऐलान किया कि लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
-फरवरी 2025 में AAP ने हाउस टैक्स माफ करने और हाफ करने के ऐलान किए।
- अब MCD ने हाउस टैक्स माफी की योजना से इनकार कर दिया है।
MCD में AAP सरकार लाई TAX REFORMS!
— Durgesh Pathak (@ipathak25) February 24, 2025
1️⃣ 2024- 25 के हाउस टैक्स बकाया भरने पर पहले का बकाया टैक्स माफ़।
2️⃣ 100 गज से कम के भवन का वित्तीय वर्ष 2025-26 का हाउस टैक्स माफ़।
3️⃣ 100 से 500 गज के भवन का वित्तीय वर्ष 2025-26 का हाउस टैक्स आधा।
4️⃣ रिहायशी मकान जिनमें दुकानें चल रही… pic.twitter.com/MRs4OLymYr
प्रॉपर्टी टैक्स से कितना कमाती है MCD?
आंकड़ों को देखें तो एमसीडी की लगभग एक चौथाई कमाई प्रॉपर्टी टैक्स से ही होती है। 2019-20 में 1640.5 करोड़, 2020-21 में 1754.2 करोड़, 2021-22 में 2014.7 करोड़ और 2022-23 में 2409.5 करोड़ रुपये एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स से ही कमाए थे। प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा, विज्ञापन, पार्किंग, कन्वर्सजन चार्ज और टोल टैक्स से भी एमसीडी की कमाई होती है।
इसके लिए, एमसीडी क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों को A से लेकर H तक की कैटगरी में बांटा गया है। कैटगरी के हिसाब से ही लोगों को अलग-अलग प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। रिहायशी इमारतों के लिए अलग और कमर्शियल इमारतों के लिए अलग-अलग टैक्स देना होता है।
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