चर्चित गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार हुई कन्नड ऐक्ट्रेस रान्या राव को सशर्त जमानत मिल गई है। आर्थिक अपराध अदालत ने दो-दो लाख के जमानती बॉन्ड पर रान्या राव और सह आरोपी तरुण कोंडाराजू को जमानत दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों आरोपों को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे जमानत के दौरान देश नहीं छोड़ सकते हैं और इस तरह के किसी अपराध में संलिप्त नहीं हो सकते हैं।
सुनवाई के दौरान रान्या राव के वकील बी. एस गिरीश ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद वह रिहा नहीं हो सकेंगी। इसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ 'द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऐक्टिविटीज ऐक्ट (COFEPOSA), 1974 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई है और इस पर अगली सुनवाई 3 जून को होनी है।
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इससे पहले 26 अप्रैल को बेंगलुरु हाई कोर्ट ने रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इकोनॉमिक ऑफेन्स की स्पेशल कोर्ट ने 14 मार्च को और सेशन्स कोर्ट ने 27 मार्च को याचिका खारिज कर दी थी। अमेरिकी नागरिक तरुण राजू भी इस केस में सह आरोपी हैं। 7 अप्रैल को तरुण की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी।
क्या है गोल्ड स्मगलिंग वाला केस?
यह मामला इसी साल मार्च के महीने में चर्चा में आया था। रान्या राव यानी हर्षवर्धनी रान्या को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 14.8 किलोग्राम सोने के साथ 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इतने सोने की कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये आंकी गई है। आरोप है कि वह इस सोने की तस्करी करके दुबई से ला रही थी।
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जांच में सामने आया कि 2023 से 2025 के बीच रान्या राव 34 बार दुबई गईं और हर बार अपने साथ भारी मात्रा में सोना लेकर आईं। यह मामला सामने आने के बाद जब रान्या राव के घर पर छापेमारी की गई तो 2.06 करोड़ रुपये के गहने और 2.67 करोड़ रुपये का कैश भी बरामद हुआ था।