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दो वोटर आईडी हैं तो जान लीजिए यह नियम, हो सकती है सजा

यदि किसी के पास दो वोटर आईडी है तो उसे एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसलिए यह जरूरी होता है कि अगर दूसरी जगह की वोटर आईडी बनवाएं तो पहली वाली वोटर आईडी को कैंसिल करा दें।

Representational Image। Photo ID: PTI

प्रतीकात्मक तस्वीर । Photo ID: PTI

हाल ही में ममता बनर्जी ने दो वोटर आईडी को लेकर मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि बंगाल में फर्जी वोटर्स को जोड़ा जा रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। उनका आरोप था कि उनके हाथ कुछ ऐसे लोगों की डीटेल्स लगी हैं जिनके पास दो जगहों की वोटर आईडी है या उनके शब्दों में कहें तो कुछ व्यक्ति दो जगह वोट करते हैं।

 

चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया और बताया कि मैनुअल सिस्टम होने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। ऐसा किया जा सकता है या नहीं। इस लेख में हम आपको यही बताएंगे कि क्या कोई व्यक्ति दो वोटर आईडी रखा जा सकता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या सजा होती है?

 

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क्या होता है EPIC नंबर

ईपीआईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड और इसी को वोटर आईडी कार्ड नंबर कहते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के रूप में भी काम आता है। देश में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र का है उसे वोटर कार्ड जारी किया जाता है। इसके जरिए देश में होने वाले हर चुनाव में वोटिंग की जा सकती है।

 

क्या है सजा

यदि किसी के पास दो या उससे ज्यादा वोटर आईडी है तो उसके लिए उस जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। दो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड रहना गैर-कानूनी है या कहें कि एक से ज्यादा एरिया का वोटर आईडी कार्ड रखना क्राइम है।

 

जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के अंतर्गत अगर किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड है तो उसे एक साल की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है।


कैसे करें वोटर आईडी कैंसिल

अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड है तो जरूरी है कि आप एक वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल कर दें। इसके लिए आपको फॉर्म नंबर-7 भरना पड़ेगा। इसके बाद इसे चुनाव आयोग के समक्ष सबमिट करना होगा। इसके अलावा आप इसे एसडीएम की ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं।

 

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कैसे करें वोटर आईडी कैंसिल

वोटर आईडी कैंसिल करने के लिए आपको सबस पहले अपने सारे डॉक्युमेंट्स जैसे मौजूदा आईडी कार्ड, आधार, पैन या पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इत्यादि अपने साथ रखने होंगे।

 

इसके बाद नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल (एनवीएसपी) पर विजिट करें। इस पर रजिस्टर करें या लॉगइन करें।

 

इसके बाद कैंसिलेशन सेक्शन पर जाएं और फिर ऑनलाइन इलेक्शन कार्ड कैंसिलेशन पर जाएं।

 

इसके बाद कैंसिलेशन का कारण बताते हुए फॉर्म 7 भरें।  यहां पर आप अपनी पूरी डीटेल दें , कैंसिलेशन का कारण बताएं।

 

सपोर्टिंग डॉक्युमेंट को अपलोड करें और अप्लीकेशन को सबमिट करें। 

 

इसके अलावा ऑफलाइन मोड में भी वोटर आईडी को कैंसिल करवाया जा सकता है। इसके लिए आपको इलेक्टोरल ऑफिस जाना होगा। वहां से फॉर्म 7 भरना होगा और इसके बाद उसके भर के जमा करना होगा, फिर ऑफिस वेरीफिकेशन प्रोसेस करेगा। आपके क्रिडेंशियल का वेरीफिकेशन हो जाने के बाद आपकी वोटर आईडी को कैंसल कर दिया जाएगा.

 

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