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तुर्किए की कंपनी सिलेबी को HC से राहत, एयरपोर्ट नहीं निकाल सकेगा टेंडर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुर्किए की कंपनी सिलेबी को राहत देते हुए कहा कि जून में कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई होने तक टेंडर पर कोई अंतिम कदम न उठाया जाए।

Bombay High Court । Photo Credit: PTI

बॉम्बे हाई कोर्ट । Photo Credit: PTI

तुर्किए की एविएशन कंपनी सिलेबी को थोड़ी राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को आदेश दिया कि वह मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड और ब्रिज हैंडलिंग सेवाओं के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट देने से अभी रुक जाए।

 

जज सोमशेखर सुंदरेशन ने यह अंतरिम आदेश दिया और कहा कि सिलेबी की याचिकाओं पर जून में कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई होने तक टेंडर पर कोई अंतिम कदम न उठाया जाए।

 

यह कानूनी विवाद भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) द्वारा सिलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सिक्युरिटी क्लियरेंस रद्द करने से शुरू हुआ। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से यह मंजूरी रद्द की गई थी, जिसके बाद देश भर के हवाई अड्डों ने सिलेबी की भारतीय इकाइयों के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए।

 

तुर्किए ने पाकिस्तान का किया था समर्थन

यह कदम भारत और तुर्किए के बीच राजनयिक तनाव के बाद उठाया गया, जब तुर्किए ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई थी। इसके बाद, मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर सिलेबी की भारतीय इकाइयों की जांच शुरू हुई।

 

मुंबई में, सिलेबी नास एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया, जो ब्रिज और ग्राउंड सेवाएं संभालती है, ने BCAS के फैसले और MIAL द्वारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के खिलाफ तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। कंपनी ने कहा कि सरकार का यह कदम मनमाना और कानूनी रूप से गलत है। सिलेबी की मुंबई हवाई अड्डे पर संचालित संयुक्त उद्यम में 59 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

 

समझौतों को बहाल करने की मांग

याचिकाओं में कोर्ट से BCAS की सिक्युरिटी क्लियरेंस रद्द करने के आदेश को खत्म करने और MIAL द्वारा रद्द किए गए प्रमुख समझौतों, जैसे ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट सर्विस एग्रीमेंट, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्सेशन एग्रीमेंट को बहाल करने की मांग की गई है। 

 

कंपनी ने यह भी अनुरोध किया कि MIAL द्वारा 17 मई को शुरू की गई नई एजेंसी चुनने की टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया जाए।

 

इस बीच, सिलेबी की दो अन्य कंपनियों, सिलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया और सिलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया, ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली में अपने हवाई अड्डा कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के खिलाफ ऐसी ही राहत की मांग की है।

 

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