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तुर्किए की कंपनी सेलेबी का लाइसेंस क्यों किया रद्द? सरकार ने बताया

तुर्किए से जुड़ी सेलेबी कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का मामला अदालत पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सेलेबी ने सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर। (Photo Credit: Celebi)

तुर्किए की एविएशन कंपनी सेलेबी (Celebi) का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने के फैसले का केंद्र सरकार ने बचाव किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा कि कई ऐसे इनपुट मिले थे, जिसके बाद सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द किया गया, क्योंकि इसे काम करने देना खतरनाक हो सकता था। केंद्र सरकार ने 15 मई को सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया था। सरकार ने यह फैसला तब लिया था, जब भारत में तुर्किए का जबरदस्त विरोध हो रहा था। सरकार के इस फैसले को सेलेबी ने अदालत में चुनौती दी थी।


केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि कुछ इनपुट मिले थे कि कंपनी को काम करने देना खतरनाक होगा।


ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी (BCAS) ने सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया था। सेलेबी दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विसेस का काम संभालती थी। इस फैसले के खिलाफ सेलेबी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि सरकार ने बिना किसी कारण के कंपनी का क्लियरेंस रद्द कर दिया।

 

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कंपनी ने क्या कहा?

सेलेबी की तरफ से हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक धारणा के कारण लिया था, जिसका कोई आधार नहीं था। उन्होंने दलील दी कि कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस बिना किसी सुनवाई और कारण के रद्द कर दिया गया।


मुकुल रोहतगी ने कहा, 'ऐसा सार्वजनिक धारणा के कारण किया गया है, क्योंकि कंपनी तुर्किए की है।' उन्होंने कहा कि सेलेबी पिछले 17 साल से अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर हजारों कर्मचारियों के साथ ग्राउंड हैंडलिंग कर रही थी लेकिन इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस 'अचानक' रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि लोगों की धारणा के आधार पर 14 हजार लोगों की कर्मचारियों की नौकरी नहीं छीनी जा सकती।

 

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केंद्र सरकार ने क्या कहा?

केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।'


उन्होंने कहा, 'दुश्मन 10 बार कोशिश करता है और उसे एक बार कामयाब होना होता है। जबकि सुरक्षा एजेंसियों को सभी 10 मौकों पर कामयाब होना होता है। एविएशन सिक्योरिटी पर नेशनल सिक्योरिटी को ऊपर रखा जाना चाहिए।'


एसजी मेहता ने सीलबंद लिफाफे में कुछ रिकॉर्ड अदालत को सौंपे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कारण नहीं बताए जा सकते, क्योंकि इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है।

 

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भारत में क्या करती है सेलेबी?

भारत में सेलेबी 9 एयरपोर्ट्स- मुंबई, दिल्ली, कोचिन, कन्नूर, बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो का काम संभालती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, सेलेबी सालाना 58 हजार उड़ानों की ग्राउंड हैंडलिंग और 5.40 लाख टन कार्गो संभालती है। यह कंपनी 17 साल से भारत में काम कर रही है और इसमें 14 हजार से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।

तुर्किए का विरोध क्यों हो रहा?

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इस दौरान तुर्किए ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी सेना ने तुर्किए से मिले ड्रोन से भारत पर हमला किया था। इसके बाद भारत में तुर्किए का विरोध शुरू हो गया।

 

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अब आगे क्या?

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता सेलेबी की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी। कोर्ट यह तय करेगी कि क्या ऐसी परिस्थितियों में पहले से नोटिस देना जरूरी है।

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