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ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली जमानत, 10 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और उनकी डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज कर दी है।

Youtuber Jyoti Malhotra

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, Photo Credit- Social Media

हरियाणा के हिसार की अदालत ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। ज्योति के वकील ने अधूरी जांच के आधार पर डिफॉल्ट बेल मांगी था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूस करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

 

ज्योति हिसार के अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार के सामने पेश हुई थीं। सिविल जज ने सुनवाई के बाद 10 सितंबर तक के लिए हिरासत बढ़ा दी है। इसके पहले 25 अगस्त को हुए सुनवाई में ज्योति की हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। 

 

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कोर्ट का फैसला

 

कोर्ट में ज्योति की चार्जशीट को लेकर 3 ऐप्लीकेशन दायर हुई थीं। इन तीनों ऐप्लीकेशन पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सिविल जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'जांच के दौरान पंचकूला लैब से मिला डेटा और चार्जशीट में सील चैट का हिस्सा, किसी के साथ साझा नहीं किया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को इसकी हिदायत दी है कि इसकी कॉपी कहीं भी छपनी नहीं चाहिए। इसे मीडिया के साथ भी शेयर नहीं किया जाना चाहिए।' .

 

कोर्ट के दिए फैसले से ज्योति के वकील ने असहमति जाहिर की है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को हुई सुनवाई में सरकारी वकील ने दलील दी थी कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में किसी भी तरह की जानकारी किसी को भी देने से जांच पर असर पड़ेगा। इसलिए उनका कहना था कि किसी भी तरह की खुफिया जानकारी आरोपी पक्ष को न दी जाए। 

 

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ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस

 

हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा ‘ट्रेवल विद जेओ’ नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थीं। यूट्यूबर ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 16 मई को हिसार पुलिस ने 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम' (Official Secrets Act) के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि ज्योति दानिश नाम के व्यक्ति के साथ संपर्क में थी। जो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता था। भारत ने 13 मई को दानिश को जासूसी के आरोप में देश से बाहर किया था। 

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