उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों ड्रोन को लेकर फैली अफवाहों के कारण लोगों में डर पैदा हो गया है जिसके कारण लोग टीमें बनाकर रातभर जागकर अपने इलाके की रखवाली कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के दुरुपयोग को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने ड्रोन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अगर कोई गलत उपयोग करता है तो उस पर गैंगस्टर ऐक्ट में केस दर्ज होगा। उनके आदेश पर राज्य के कुछ जिलों में ड्रोन पर बैन लगा दिया गया है।
मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद अयोध्या, मथुरा, मेरठ, हापुड़ और बिजनौर में बिना मंजूरी के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों के कारण लोगों में डर पैदा हो गया था। ड्रोन का गलत इस्तेमाल ना हो सके और लोगों में फैले डर को खत्म किया जा सके इसलिए यह फैसला लिया गया है।
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अयोध्या में पहले से प्रतिबंध
अयोध्या में राम जन्म भूमि और अन्य मंदिरों के आसपास के कुछ इलाकों में ड्रोन पर पहले ही प्रतिबंध था लेकिन अब यह प्रतिबंध पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट निखिल टी. फुंडे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 का इस्तेमाल करते हुए यह प्रतिबंध लगाया। उन्होंने सोमवार को पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के साथ मिलकर एक प्रेस कांफ्रेस करके इस फैसले की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कई दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ जिलों में ड्रोन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है, जिसके कारण क्राइम भी हो सकता है। इस तरह की घटनाओं के कारण लोगों में डर है। इसलिए अयोध्य जिले में भी ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से ड्रोन को लेकर लोगों में अफवाहें फैल रही थी। ड्रोन से जुड़ी अफवाहों में 17 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन घटनाओं को देखते हुए रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को ड्रोन पर निगरानी रखने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी कि बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर गैंगस्टर ऐक्ट में मुकदमा दर्ज हो सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'ड्रोन के जरिए डर या गलत सूचना फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को पैदल गश्त बढ़ानी चाहिए, ग्राम सुरक्षा समितियों को शामिल करना चाहिए और बिना अनुमति के उड़ाए जा रहे ड्रोन जब्त करने चाहिए। तकनीक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।'
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ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति जरूरी
अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट निखिल टी. फुंडे ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को ड्रोन उड़ाने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा। राम मंदिर में पहले से ही एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है और अब पूरे जिले में ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेना, पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों को ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
हापुड़ में भी लगा बैन
हापुड़ में ड्रोन की बढ़ती अफवाहों के बीच और मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडेय और SP कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने जिले को रेड जोन घोषित कर दिया है और सभी प्रकार के ड्रोन पर सात अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में ड्रोन से जुड़ी कई अफवाहें फैलने से डर का माहौल बनता जा रहा है। किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर लोग आक्रामक हो रहे हैं। ऐसे में ड्रोन गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी हो गया है।
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उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया, इलेक्ट्रानिक माध्यम से ड्रोन के संबंध में किसी भी प्रकार की झूठी, भ्रामक सूचना फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी ग्रुप में अगर कोई गलत जानकारी शेयर की जा रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी के बाद पुलिस और जिला प्रशासन अब ड्रोन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।