छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां डिप्टी कलेक्टर के ऊपर कथित रूप से एक महिला कांस्टेबल के साथ रेप के मामले में केस दर्ज किया गया है। डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके बीजापुर में पोस्टेड हैं। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि दिलीप ने पहले उसे प्रेम जाल में फसाया उसके बाद उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता था। महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया है कि उसका तीन बार जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब भी वह शादी के लिए कहती थी तभी दिलीप उइके कुछ-न-कुछ बता कर उसकी बातों को टाल देता था।
युवती ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर ने उसके नाम पर कार भी खरीदी है। युवती के अकाउंट से दिलीप उइके के अकाउंट में 3 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। यह मामला डौंडी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
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कब से था संबंध?
डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके डौंडी ब्लॉक के अंवारी गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वह बीजापुर में पोस्टेड हैं। डौंडी क्षेत्र की रहने वाली सीएएफ महिला आरक्षक ने बताया कि उन दोनों की जान-पहचान साल 2017 में हुई थी।
दोनों डौंडी स्थित आईटीआई में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग छिड़ गया । युवती का कहना है कि दिलीप ने उससे शादी का वादा करके कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे।
कब करावाय था पहली बार अबॉर्शन?
युवती ने बताया कि दिलीप उइके और वह एक ही जाति के हैं। युवती के अनुसार, वह मार्च 2017 में पहली बार प्रेग्नेंट हुई थीं। जब उसने यह बात दिलीप को बताई तो उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई पूरी होने दो, फिर शादी और बच्चे के बारे में सोचेंगे। इसके बाद, दिलीप ने उसे बहला-फुसलाकर जबरन दवा देकर अबॉर्शन करवा दिया था।
पढ़ाई के लिए देती थी पैसे
साल 2017 में युवती की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई थी। उस समय दिलीप दुर्ग साइंस कॉलेज से आगे की पढ़ाई कर रहा था। शुरूआत में वह हॉस्टल में रहता था, बाद में उसने किराए का कमरा ले लिया था। युवती ने बताया कि शादी की उम्मीद में वह हर महीने दिलीप के खाते में 4 से 5 हजार रुपये भेजा करती थी। इस दौरान जब भी वह एक-दूसरे से मिलते थे, तो दिलीप शादी का वादा करके लगातार उसके साथ संबंध बनाता रहता था।
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साल 2024 में दोबार कराया था अबॉर्शन
युवती ने बताया कि दिसंबर 2024 में दिलीप उसे अंडमान घुमाने ले गया था, जहां 2 से 6 दिसंबर तक दोनों के बीच संबंध बने थे। करीब एक महीने बाद युवती को दोबारा गर्भवती होने की जानकारी हुई। जब उसने यह बात दिलीप को बताई, तो उसने उसे बीजापुर बुलाया।
युवती के मुताबिक वह जनवरी 2025 में करीब एक हफ्ते तक दिलीप के सरकारी क्वार्टर में रही। इस दौरान दिलीप ने समाज में बदनामी का डर दिखाकर 13 जनवरी को जबरदस्ती उसे गर्भपात की दवा दे दी थी।
कर्ज लेकर दिए पैसे
युवती ने बताया कि दवा लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद दिलीप ने मंदिर में शादी का आश्वासन दिया था। फरवरी और मार्च 2025 में उसने बार-बार शादी का झांसा देकर फिर शारीरिक संबंध बनाए और पैसों की भी मांग की थी। इस दौरान महिला ने बैंक से लोन लेकर कुल 3 लाख 30 हजार रुपए दिलीप के खाते में ट्रांसफर किए थे।
मई 2025 में वह तीसरी बार गर्भवती हुई थी लेकिन दिलीप ने शादी का झांसा देकर 15 मई 2025 को उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवा खिलाई थी। उसके बाद दिलीप ने बातचीत बंद कर दी थी। बार-बार फोन करने के बावजूद डिप्टी कलेक्टर ने कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब विवाद बढ़ा तो 2 जून 2025 को दिलीप शादी के वादे से मुकर गया।
दर्ज हुई FIR
इस मामले पर बालोद एएसपी मोनिका ठाकुर ने कहा कि युवती की शिकायत पर डौंडी थाने में BNS की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस मामले में डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया था। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।