महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की सेशन कोर्ट ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में पीड़ित की याचिका पर जवाब देने में नाकाम रहने के कारण 100 रुपये का टोकन जुर्माना लगाया है। सपना गिल ने अप्रैल 2024 में दिंडोशी सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को पृथ्वी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करके केवल प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था।
सेशन कोर्ट ने इसके पहले भी कई बार पृथ्वी को सपना की याचिका पर जवाब देने को कहा था। मजिस्ट्रेट से जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका मिलने के बावजूद पृथ्वी ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। जज ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर की दी है। कोर्ट ने अल्टीमेटम के तौर पर 100 रुपये का टोकन फाइन लगाया और जवाब देने का एक और मौका दिया है।
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सपना के वकील ने बताया
सपना गिल के वकील अली आशिफ खान ने कोर्ट में सुनवाई के समय पृथ्वी के रवैये पर चिंता जताई है। वकील ने कहा, 'पृथ्वी को कितनी बार समन भेजे जाने के बावजूद हमेशा से वह इस तरीके से ही व्यवहार करते हैं।'
पृथ्वी का पक्ष
पृथ्वी ने जो पुलिस को बताया है उसके मुताबिक 15 फरवरी 2023 को अंधेरी की एक पब में सपना के दोस्त शोबित ठाकुर ने बार-बार तस्वीर लेने की जिद की थी। क्रिकेटर के सेल्फी लेने से मना करने की वजह से यह बात बहस में बदल गई। यह स्थिति उस समय और खराब हो गई जब सपना और उसके दोस्त ने गाड़ी से उनका पीछा किया और उनके गाड़ी पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया।
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इस हमले के बावजूद पृथ्वी को किसी तरह की चोंट नहीं आई। करीब 6 लोगों ने इनका पीछा किया और इनसे 50,000 रुपये की मांग की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर सपना को 17 फरवरी 2023 तक के लिए हिरासत में ले लिया लेकिन 3 दिन बाद जमानत पर छोड़ भी दिया।
सपना गिल ने क्या कहा?
सपना के अनुसार, पृथ्वी और उनके दोस्त आशीष ने पब में उन्हें अपनी टेबल पर बुलाया था। जब सपना के दोस्त ने पृथ्वी के साथ तस्वीर की मांग की तो पृथ्वी और आशीष शोबित के साथ बदतमीजी करने लगे। सपना ने यह दावा किया कि जब वह इन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ी तो पृथ्वी उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे। सपना ने पृथ्वी पर मारपीट, छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा कर शिकायत दर्ज कराई थी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपना की शिकायत पर पृथ्वी के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बजाय पुलिस जांच का आदेश दिया। इससे असंतुष्ट होकर सपना सेशन कोर्ट गईं, जहां अब उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही है।