त्रिपुरा में डॉक्टरों की नियुक्ति पर बवाल हो गया है। कई मेडिकल कॉलेज में ऐसे डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिनके भर्ती परीक्षा में 100 में से 30 या उससे भी कम नंबर मिले हैं। इतने कम नंबर होने के बावजूद इन्हें नौकरी पर रख लिया गया है। अब त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग (THRC) ने ऐसे डॉक्टरों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है।
दरअसल, 13 अगस्त को त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन (TPSC) ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इसमें 216 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इसे फेसबुक पर शेयर भी किया था और चुने गए उम्मीदवारों को बधाई भी दी थी।
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किसी को 14 तो किसी को 19
हालांकि, बताया जा रहा है कि जिन उम्मीदवारों को नौकरी पर रखा गया है, उनमें से बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनको 100 में 30 नंबर भी नहीं मिले हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ उम्मीदवारों को 100 में से 14 तो किसी को 19 तो किसी को 20 या 21 नंबर ही मिले हैं। THRC के चेयरमैन जस्टिस अरिंदम लोध ने TPSC और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने अपने आदेश में लिखा, 'नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अगर TPSC 100 में से 30 से भी कम नंबर लाने वाले उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है तो इसका मतलब है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।'
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नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लोध ने 14 अगस्त को इसे लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि 30 या उससे कम नंबर लाने वाले मेडिकल अफसरों की नियुक्ति अगले आदेश तक स्थगित रखी जाए। आयोग ने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और TPSC से 26 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है।