सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एक्ट्रेस रान्या राव के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। अब रान्या राव समेत चार लोगों को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने नोटिस भेजा है और कुल 271 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 102 करोड़ रुपये रान्या राव को ही चुकाने होंगे। रान्या राव के अलावा आरोपी तरुण राजू, साहिल जैन और भरत जैन पर भी जुर्माना लगाया गया है।
इन चारों के खिलाफ यह कार्रवाई दुबई से 324 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के आरोप में की गई है। आरोप है कि रान्या राव ने पिछले एक साल में 30 बार दुबई का दौरा किया और 127 किलो सोने की तस्करी कर डाली। रान्या राव को इसी साल मार्च के महीने में बेंगलुरु एयरपोर्ट से 14 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था।
DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद रान्या को 2500 पन्नों का नोटिस भेजा है। दूसरे आरोपी और रान्या के करीबी तरुण राजू पर 71 किलो सोने की तस्करी करने के आरोप में 63 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दो अन्य आरोपी साहिल जैन और भरत जैन पर 63 किलो सोना तस्करी के लिए 53 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
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पूरा मामला क्या है?
मार्च 2025 में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तलाशी के समय रान्या के पास से लगभग 14 किलो सोना मिला था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। DRI की जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क बहुत लंबे समय से दुबई-बेंगलुरु रूट पर ऐक्टिव था और ऐसे ही अन्य सेलिब्रिटी के जरिए भी तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था।
रान्या समेत अन्य आरोपियों के पास से गोल्ड बार मिले थे, जिनके पकड़े जाने पर उनकी कीमत के 100 प्रतिशत के बराबर का जुर्माना लगाया जाता है। अधिकारी ने बताया सभी आरोपी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) जा सकते हैं। कानून के अनुसार, DRI इनकी प्रॉपर्टी सीज करके रकम की वसूली भी कर सकता है।
रान्या राव कौन हैं?
रान्या राव का पूरा नाम हर्षवर्धिनी रान्या है। वह एक इंंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने 2014 की कन्नड़ फिल्म, माणिक्य से अपने करियर की शुरुआत की। रान्या कर्नाटक सरकार में DGP रैंक के अधिकारी रामचंद्र राव की बेटी हैं। यह मामला चर्चा में आने और रान्या के गिरफ्तार होने के बाद रामचंद्र को छुट्टी पर भेज दिया गया था। केस के सिलसिले में छानबीन के दौरान पता चला था कि रान्या 1 साल में 30 बार दुबई गई थीं।
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इस केस के बारे में अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को भेजे गए नोटिस पर जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया है। हालांकि, DRI ने जुर्माना चुकाने के लिए कोई समयसीमा नहीं तय की है।