दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को कस्टडी पैरोल दे दी है। हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें 11 और 13 फरवरी के लिए कस्टडी पैरोल की इजाजत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति देते हुए कई शर्तें लगाई हैं।
बता दें कि इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने राशिद इंजीनियर को कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पैरोल अविध के दौरान सांसद मीडिया या किसी अन्य से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पैरोल अवधि के दौरान सांसद लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी सीमित जिम्मेदारियों के अलावा किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे।
'पूरा कश्मीर खुश है'
इस मुद्दे पर आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के राज्य सचिव शेख आशिक ने कहा, 'मुझे लगता है कि पूरा कश्मीर खुश है, एक सहयोगी होने के नाते मैं और भी खुश हूं। हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे क्योंकि वह भूख हड़ताल पर थे और अब वह संसद सत्र में शामिल होंगे।'
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बेटे अबरार राशिद ने क्या कहा?
पिता को मिली पैरोल पर इंजीनियर राशिद के बेटे अबरार राशिद बेहद खुश हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, 'यह एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। उन्हें लोकसभा चुनावों में इतना बड़ा जनादेश मिला था और लोगों ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद में भेजा था। लेकिन पिछले 3 सत्रों से वे संसद नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इस सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। इसलिए, उन्हें संसद में जाने की अनुमति दी जाएगी। यह उत्तरी कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है। नियमित जमानत के लिए याचिका भी दायर की गई है, हमें उम्मीद है कि जब भी याचिका पर सुनवाई होगी तो रिजल्ट पॉज़िटिव ही मिलेंगे।'