हरियाणा में 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल न दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे सबसे पहले एनसीआर के तीन जिलों में लागू किया जाएगा फिर दूसरे चरण में बाकी के जिलों में। हालांकि, यह नियम 4 महीने बाद से यानी कि 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह कदम उठाया है।
पहले चरण में, इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन की उम्र की पहचान करेंगे। फरीदाबाद में 105 पेट्रोल पंपों पर 31 अक्टूबर तक ये कैमरे स्थापित हो जाएंगे। कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करेंगे और पुराने वाहनों को चिह्नित कर संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजेंगे।
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भारी जुर्माना
दूसरे चरण में, पुराने वाहनों के चालकों पर भारी जुर्माना लगाए जाने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित है, लेकिन NCR क्षेत्र में जुर्माने की राशि का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
NCR में पुराने वाहनों की संख्या
फरीदाबाद में ही 3.25 लाख से अधिक पुराने वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें 1.63 लाख कॉमर्शियल और लगभग 2 लाख निजी वाहन शामिल हैं। पूरे NCR क्षेत्र में करीब 27.5 लाख डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहन हैं। जबकि दिल्ली में 61.14 लाख वाहन हैं।
NGT और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 7 अप्रैल 2015 और सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। अब CAQM के आदेश के तहत यह कार्रवाई तेज की जा रही है।
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दूसरा चरण 2026 में
2026 में NCR के अन्य जिलों में भी यह नियम लागू होगा। 1 नवंबर 2026 से पुराने वाहनों को ईंधन देने पर पूरी तरह रोक लगेगी और उन्हें सड़कों से न हटाने पर भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह कदम NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।