हरियाणा में ग्रुप-C के पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पोर्टल खोलने के लिए दायर याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने में चूके या कम समय मिलने की वजह से रिजर्व कैटेगरी का फायदा न उठा पाने वाले अभ्यर्थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे थे। 6 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके आग्रह किया था कि हरियाणा ग्रुप- C के CET रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल दोबारा चालू किया जाए। साथ ही, जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें ठीक करने का मौका दिया जाए।
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों की इस याचिका को खारिज कर दिया है। सराकर ने कोर्ट में कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उन्हें कमियों के बावजूद परीक्षा देने से नहीं रोकेंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि अब परीक्षा जुलाई में ही करवाई जाए। इसके लिए 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आयोग इस परीक्षा को करवाने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही रोल नंबर जारी कर सकता है।
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याचिका में क्या कहा गया था?
याचिका में रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाने के लिए ये 3 तर्क दिए गए थे। पहला तर्क यह था कि आयोग ने नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा था लेकिन सरल पोर्टल पर सर्टिफिकेट नहीं बन पाए। याचिकाकर्ता शीतल, निशा और नैंसी ने कहा है कि वे रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखती हैं लेकिन उनका सर्टिफिकेट न बन पाने के कारण वह अप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि अप्लाई करने के बावजूद सरल पोर्टल पर उनके सर्टिफिकेट समय पर नहीं बन पाए। इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। याचिका में कहा गया है कि उन्हें आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है, जब उनके रजिस्ट्रेशन में सुधार हो। याचिका में यह भी हवाला दिया गया है कि इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 15 दिन का समय दिया गया जबकि 2022 में एक साल से ज्यादा समय तक रजिस्ट्रेशन होता रहा था।
OTP के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया
याचिकाकर्ता तन्नू ने कहा कि जब वह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो बार-बार वन टाइम पासवर्ड लेट (OTP) आता था। इस कारण वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई। याचिका में कहा गया कि OTP लेट आने के कारण जो युवा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके वे तभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जब पोर्टल दोबारा खुले। इसलिए नए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए।
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एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग
इस बार एक से ज्यादा शिफ्टों में यह परीक्षा होगी। याचिका में एक और याचिकाकर्ता ने नॉर्मलाइजेशन का भी हवाला दिया है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल साइंस मामले में एक ही शिफ्ट में पेपर करवाया है उसी तरह CET का पेपर भी एक ही शिफ्ट में किया जाए। याचिका में आग्रह किया गया है कि आयोग को इस संबंध में निर्देश दिए जाएं।