बिहार में वोट डालने के लिए फॉर्म भरने की दौड़, हर सवाल का जवाब जानिए
राज्य
• PATNA 01 Jul 2025, (अपडेटेड 10 Jul 2025, 4:56 PM IST)
बिहार में चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने स्पेशन इंटेन्सिव रिवीजन शुरू किया है जिसके तहत एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और इसी के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी।

बिहार में हो रहा है मतदाताओं का वेरिफिकेशन, Photo Credit: PTI
बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और चुनाव आयोग ने दरवाज़ा खटखटाया है। दरवाज़ा खुलते ही कागज पर लिखकर एक भारी-भरकम टर्म बताई गई है- स्पेशल इंटेन्सिव रिवीजन यानी SIR। बहुत गुंजाइश है कि 2003 के बाद पहली बार यह टर्म इतनी चर्चा बटोर पाई है। इस SIR के तहत चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने वाला है। जिसे लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। साथ ही, सिर उठाए खड़े हैं बहुत सारे कंफ्यूजन। मसलन यह कि SIR के तहत भरा जाने वाला यह एन्युमेरेशन फॉर्म (Enumeration Form) क्या है? कैसे और कब तक भरा जाएगा? फॉर्म भरते हुए किन लोगों को कागज दिखाकर डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान साबित करना होगा और साबित करेंगे कैसे?
अगर आप बिहार के मतदाता हैं और आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे दुरुस्त और मौजूद रखना है तो आपके सारे सवालों के जवाब इस लेख में मिल जाएंगे। आइए विस्तार से समझते हैं।
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2003 वाली वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे खोजें?
गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए - https://voters.eci.gov.in/ इसी लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाएंगे तो जो मेन्यू आएगा वहां पहला ही ऑप्शन होगा Enumeration Form (Bihar)। उसके नीचे लिखा आएगा Search your name in 2003 Bihar electoral roll database। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर लिखा मिलेगा- 'यह डेटा बिहार की 01.01.2003 मतदाता सूची से तैयार किया गया है, ताकि जनता द्वारा अपना नाम खोजने में आसानी हो।'
नीचे ऑप्शन आएगा जिला, विधानसभा और भाग संख्या एवं नाम। जिला पर क्लिक कीजिए और अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद विधानसभा वाले डिब्बे में आपके जिले की सभी विधानसभा सीटें दिखने लगेंगी। अपनी विधानसभा सीट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद भाग संख्या और नाम वाले खाने में जाइए और अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ठीक नीचे कोने में नीला बॉक्स में लिखा है 'देखें'। बहरहाल, देखें पर क्लिक करते ही पूरी वोटर लिस्ट खुल जाएगी। एक PDF खुलेगा, जिसमें जाकर अपना नाम खोज सकते हैं।
फॉर्म भरना पड़ेगा या नहीं?
पहले तो यह समझिए कि Enumeration Form होता क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने यह फॉर्म जारी किया है। जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी। इसमें आपसे नाम, माता-पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक की जानकारी मांगी गई है। यह फॉर्म भरना तो पड़ेगा सभी वोटर्स को लेकिन एक पैरामीटर के तहत कुछ शर्तें लगाई गई हैं।
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पैरामीटर है 1 जनवरी, 2003 की तारीख़ क्योंकि बिहार में आख़िरी बार SIR तब ही हुआ था। शर्त यह है कि 1 जनवरी, 2003 वाले SIR में लिस्टेड जो बिहार के वोटर्स हैं, उन्हें Enumeration Form भरना तो होगा लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट यानी कागज नहीं दिखाना पड़ेगा लेकिन 2003 वाले SIR में जो वोटर्स लिस्टेड नहीं हैं उन्हें जन्म की तारीख़ और जन्म स्थान प्रूव करना होगा यानी कागज दिखाना पड़ेगा। आंकड़े यह कहते हैं कि फिलहाल बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें से 60 फीसदी यानी लगभग 4।96 करोड़ वोटर्स 2003 वाले SIR में लिस्टेड हैं। इन लोगों को ख़ाली Enumeration Form भर देना है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। इसके अलावा जो 40 फीसदी यानी क़रीब 3 करोड़ वोटर्स को फॉर्म के साथ किसी ना किसी दस्तावेज के जरिए जन्म की तारीख़ और जगह साबित करनी होगी।
कौन से कागज मान्य होंगे?
अब यह सब साबित करने के लिए कोई भी कागज नहीं दिखा सकते हैं बल्कि 11 डॉक्यूमेंट्स का नाम चुनाव आयोग ने बताया है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। इन 11 कागज के नाम जान लेते हैं-
- केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO (Pension Payment Order)
- सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा भारत में 1 जुलाई, 1987 से पहले जारी किया गया भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज
- बर्थ सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों से मिला मैट्रिक का सर्टिफिकेट
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC (जहां यह उपलब्ध हो)
- पारिवारिक रजिस्टर - ये सरकार द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें परिवार के सदस्यों की डिटेल्स रहती है। जैसे राशन कार्ड में पूरे परिवार की जानकारी लिखी रहती है
- सरकार का कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
फॉर्म भरे बिना बिहार में वोट नहीं दे पाएंगे?
चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किया है उसमें साफ-साफ बताया गया है कि ये SIR क्यों किया जा रहा है। दो मुख्य बातें हैं। सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट में शामिल हों और कोई भी पात्र नागरिक लिस्ट से बाहर ना हो जाए।
दूसरा- कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल ना हो जाए। अब इससे साफ़ है कि अगर आपने Enumeration Form नहीं भरा तो आप सीधे-सीधे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे और अगर फॉर्म में दी गई जानकारी ग़लत निकली तब भी यही होगा। वोटर लिस्ट से बाहर होते ही, आप वोट नहीं दे पाएंगे।
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Enumeration Form कैसे भरा जा सकता है?
दो तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है। ऑफलाइन या ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन का प्रॉसेस समझिए- इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यह फॉर्म प्रिंट करेंगे और सभी BLO यानी बूथ लेवल के अधिकारी तक पहुंचाएंगे। BLO अपने बूथ पर घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। फॉर्म भरकर फिर उन्हीं BLO को फॉर्म जमा कर देना होगा।
ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जाना होगा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। लिंक https://voters.eci.gov.in/ है। डिस्क्रिप्शन में भी हम अटैच कर देंगे। वहां से क्लिक करके भी जा सकते हैं। वेबसाइट खुलते ही पहला ऑप्शन आएगा - Download Partially-filled form, इस पर क्लिक कीजिए। आपसे वोटर आईडी नंबर और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। दोनों भर दीजिए। एक कैप्चा कोड होगा, उसे देखकर भर दीजिए। Request OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। OTP आएगा। भरिए। फॉर्म खुल जाएगा। उसे भरिए। फिर वहीं जमा करने का ऑप्शन मिलेगा। अपलोड कर दीजिए।
ECINET नाम से एक ऐप भी है जिसे प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके सेम प्रॉसेस के जरिए यह फॉर्म भर सकते हैं।
26 जुलाई के बाद क्या होगा?
इस पूरे प्रॉसेस को लेकर कुछ जरूरी तारीख़ें तय की गई हैं। उसे ध्यान में रखिए। 25 जून से 26 जुलाई तक Enumeration Form भर सकते हैं। अगर 26 जुलाई तक फॉर्म ना भर पाएं तो उसके बाद चुनाव आयोग की ही वेबसाइट से एक फॉर्म-6 और घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जिसे भरना होगा। इसके आधार पर 1 अगस्त, 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट चुनाव आयोग की ओर से पब्लिश किया जाएगा।
ड्राफ्ट में किसी वोटर या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई आपत्ति हो तो वे 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोग के सामने आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक महीने के भीतर इन आपत्तियों का निपटारा होगा। फिर 30 सितंबर, 2025 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी और इस लिस्ट में जिनका नाम होगा, बिहार के विधानसभा चुनाव और आगामी चुनावों में वही वोट करेंगे।
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