ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने गुरू-शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया। 36 साल के संस्कृत टीचर ने स्कूल की ही सात छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किया। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस ने यौन उत्पीड़न आरोप में शिक्षक के ऊपर केस दर्ज कर लिया है। यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी।
पुलिस के मुताबिक, आरोप सामने आने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने 20 अगस्त को टीचर के खिलाफ गुरुंडिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद टीचर पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 (यौन हमला) और 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
फौरन दर्ज हुआ केस
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है और उसने 16 अगस्त को स्कूल परिसर के अंदर सात छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने 20 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई और तुरंत केस दर्ज कर लिया गया।
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पुलिस ने क्या कहा?
वहीं, गुरुंडिया पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर सिंह ने बताया, 'हमने संबंधित छात्रों के बयान बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज कर लिए हैं, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत उनके बयान दर्ज करने की प्रार्थना की गई है।' उन्होंने बताया कि आदेश मिलने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। यह सब पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, पुलिस ने बताया कि मामला सामने आने के बाद टीचर फरार है, उसकी तलाश जारी है।