उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के हरपालपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिसमें 36 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति और 6 बच्चों को छोड़कर एक भिखारी के साथ भागने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
45 वर्षीय राकेश (बदला हुआ नाम), जो पेशे से मजदूर हैं, ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राकेश ने बताया कि उनकी पत्नी 3 जनवरी को दोपहर 2 बजे अपनी बेटी से यह कहकर बाजार गई कि वह सब्जियां और कपड़े खरीदने जा रही है। लेकिन काफी देर बाद भी जब वह घर वापस नहीं आई, तो राकेश ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली।
पैसे लेकर भागी पत्नी
राकेश ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी राजेश्वरी अक्सर उनके मोहल्ले में आने वाले भिखारी, 45 वर्षीय नन्हे पंडित, से बातचीत करती थी। उनके बीच फोन पर भी बात होती थी। राकेश को शक है कि नन्हे पंडित ने उनकी पत्नी को अपने साथ भगाया है। राकेश ने यह भी आरोप लगाया कि राजेश्वरी घर से उनके द्वारा भैंस बेचकर कमाए गए पैसे भी ले गई है।
पुलिस ने राकेश की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और महिला व आरोपी भिखारी की तलाश शुरू कर दी है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत दर्ज किया गया है।
क्या कहती है धारा 87?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के अनुसार, 'जो भी व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है या उसे किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य करता है, जिससे वह विवाह नहीं करना चाहती या किसी महिला को अवैध संबंधों के लिए मजबूर करता है, उसे दस साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।'
इस धारा में यह भी उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को डराकर, धमकाकर या किसी अन्य दबाव के माध्यम से उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों के लिए मजबूर करता है, तो उसे भी समान दंड दिया जाएगा।
इस घटना ने हरदोई क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी नन्हे पंडित और महिला का पता लगाया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।