भारत में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नौकरी की वजह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। ऐसे में हर बार नए राज्य में वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना एक बड़ा झंझट बन जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने भारत सीरीज (Bharat Series - BH) नंबर प्लेट की शुरुआत की थी। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अंतर-राज्यीय यात्रा और ट्रांसफर में सहूलियत देना है।
BH Series नंबर प्लेट क्या होती है?
BH यानी Bharat Series एक प्रकार की वाहन नंबर प्लेट है, जो पूरे भारत में मान्य होती है। अगर किसी व्यक्ति के वाहन पर BH नंबर प्लेट है, तो वह पूरे देश में कहीं भी वाहन चला सकता है और उसे किसी राज्य में ट्रांसफर होने पर फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता।
BH नंबर प्लेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है, जो XX BH YYYY AA फॉर्मैट होता है, जिसमे XX साल (जैसे 22, 23) बताता है, BH भारत सीरीज, YYYY वाहन का यूनिक नंबर और AA अल्फाबेटिक सीरियल बताता है।
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BH Series के फायदे क्या हैं?
BH नंबर प्लेट से वाहन मालिकों को कई तरह के फायदे मिलते हैं:
कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं: BH नंबर होने पर गाड़ी या दो पहिया पूरे देश में मान्य होता है। दूसरे राज्य में जाने पर फिर से वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। साथ ही दोबारा NOC (No Objection Certificate) लेने की जरूरत नहीं होती।
रोड टैक्स की किस्त में भुगतान: BH सीरीज के अंतर्गत वाहन का रोड टैक्स दो साल, चार साल या उससे ज्यादा की किस्तों में भरा जा सकता है। इससे एक साथ बड़ा भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती।
नया रजिस्ट्रेशन की परेशानी नहीं: हर राज्य में अलग-अलग नियम और दस्तावेज होते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है। BH सीरीज से यह समस्या खत्म हो जाती है।
BH Series किसे मिल सकती है?
BH नंबर प्लेट हर किसी को नहीं मिलती, यह कुछ विशेष श्रेणी के लोगों के लिए ही उपलब्ध है। जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षा बलों में सेवा दे रहे लोग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) के कर्मचारी और निजी क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जिनकी कंपनी चार या उससे ज्यादा राज्यों में ब्रांच हो और उनके पास कंपनी से नियुक्ति प्रमाणपत्र हो।
BH Series में कितना खर्च आता है?
बीएच सीरीज नंबर प्लेट की लागत वाहन की कीमत और ईंधन प्रकार पर निर्भर करती है। पेट्रोल वाहनों के लिए, 10 लाख रुपये तक की कीमत पर 8%, 10-20 लाख पर 10%, और 20 लाख से ऊपर पर 12% रोड टैक्स लगता है। डीजल वाहनों पर 2% अतिरिक्त और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम टैक्स देना होता है। यह टैक्स 2 साल या उसके मल्टीपल्स (4, 6, 8 साल) के लिए लागू होता है। 14 साल बाद टैक्स सालाना देना पड़ता है।
BH Series के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
आप यदि BH सीरीज के योग्य हैं, तो आप यह प्रक्रिया अपनाकर अपना वाहन रजिस्टर कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन: वाहन विक्रेता (डीलर) के माध्यम से या खुद Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) की वेबसाइट या Vahan Portal पर आवेदन कर सकते हैं।
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दस्तावेज अपलोड करें:
- सरकारी कर्मचारी के लिए पहचान पत्र
- निजी कर्मचारी के लिए नियुक्ति पत्र और HR द्वारा प्रमाणित कंपनी का फॉर्म-60
- पते और पहचान के प्रमाण पत्र
- वाहन की खरीद रसीद और इंश्योरेंस पेपर
रोड टैक्स का भुगतान करें: BH सीरीज के लिए रोड टैक्स दो साल, चार साल या उससे अधिक की अवधि के लिए ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
BH नंबर अलॉटमेंट: आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको BH सीरीज की नंबर प्लेट आवंटित की जाएगी। यह नंबर प्लेट सामान्य नंबर प्लेट से थोड़ी अलग होती है और पूरे देश में मान्य होती है।
नंबर प्लेट लगवाना: वाहन डीलर के माध्यम से या अधिकृत नंबर प्लेट वेंडर से BH सीरीज़ की प्लेट बनवा कर वाहन पर लगानी होती है।