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3000 वाला FASTag कहां चलेगा, कहां नहीं? लिस्ट देख लीजिए

3000 रुपये में एनुअल FASTag पास लोगों को पसंद आ रहा है लेकिन कई नेशनल हाईवे और एक्स्प्रेसवे ऐसे हैं जहां यह पास नहीं चलेगा। जानिए यह पास कहां चलेगा और कहां नहीं।

FASTag

सांकेतिक तस्वीर, Photo Credit: PTI

केंद्र सरकार ने इस सैल 15 अगस्त से FASTag आधारित एनुअल पास की शुरुआत की है। यह पास सिर्फ 3,000 रुपये में बनता है और इससे नेशनल हाईवे (NH) पर सफर करना पहले से आसान और सस्ता हो गया है। इस पास से आप पूरे साल में 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे में हर एक बार आपके सिर्फ 15 रुपये ही कटेंगे। रोजाना गाड़ियों से सफर करने वाले लोगों के लिए यह योजना बहुत फायदेमंद है। आपको बता दें कि यह पास देश के सभी हाईवे पर नहीं चलेगा। सराकर ने कुछ हाईवे की लिस्ट जारी की है जिन पर यह पास नहीं चलेगा।

 

यह पास सिस्टम लोगों को काफी पसंद आ रहा है क्योंकि इससे बार-बार रिचार्ज करवाने का झंझट भी खत्म हो गया है और पैसा भी बच रहा है। यह पास सिर्फ नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही होगा। इसके लिए आपकी गाड़ी का प्राइवेट व्हीकल के तौर पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 

 

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कहां नहीं चलेगा यहा पास? 

यह पास नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर ही चलेगा। जिन हाईवे और एक्सप्रेसवे की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है, वहां यह पास नहीं चलेगा। ऐसे हाईवे या एक्सप्रेसवे से गुजरने पर नॉर्मल FASTag ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि कुछ हाईवे और एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जहां यह पास नहीं चलेगा। इन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर एनुअल पास होने के बावजूद आपको नॉर्मल FASTag ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 

  • यमुना एक्स्प्रेसवे
  • द्वारका एक्स्प्रेसवे
  • पुर्वांचल एक्स्प्रेसवे
  • बुंदेलखंड एक्स्प्रेसवे
  • आगरा-लखनऊ एक्स्प्रेसवे
  • मेरठ एक्स्प्रेसवे
  • सम्रुध्दी महामार्ग
  • मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे
  • अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्स्प्रेसवे
  • अतुल सेतु एक्स्प्रेसवे
  • मुंबई-नागपुर एक्स्प्रेसवे
  • आगरा-लखनऊ एक्स्प्रेसवे

कब तक चलेगा यह पास?

अगर आपने यह पास बनवा लिया है या फिर बनवाना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह पास एक साल के लिए ही वैध है। हालांकि अगर आप 200 बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह वैध नहीं रहेगा और यह रेगुलर FASTag की तरह चालू हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से 3,000 रुपये का रिचार्ज करना होगा। 

 

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एक ट्रिप का क्या मतलब है?

FASTag पास के नियमों में बताया गया है कि आपका पास 200 ट्रिप तक वैध रहेगा। 200 ट्रिप का मतलब यहां 200 बार टोल पार करने से है। अगर आप किसी एक्स्प्रेसवे से गाड़ी लेकर जाते हैं तो उस एक्स्प्रेसवे पर आप जितने भी टोल पार करते हो उतनी ट्रिप के पैसे कटेंगे। अगर आप एक बार यात्रा करने में 5 टोल पार कर लेते हैं तो इसे 5 ट्रिप माना जाएगा। बता दें कि यह पास जरूरी नहीं है इसके बिना भी आप FASTag का इस्तेमाल करके टोल पार कर सकते हैं। नियमित यात्रा करने वालों को यह पास बनवाना फायदेमंद हो सकता है। इससे आपकी बचत हो सकती है। 

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