दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। अब 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर कोई पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को इसकी घोषणा की।
इसके अलावा दिसंबर 2025 तक दिल्ली में लगभग 90 पब्लिक CNG बसों को भी हटा दिया जाएगा। इनकी जगह अब इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ऐसे में अगर आपके पास भी 15 साल पुराना वाहन है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो इन 5 ऑप्शन की मदद ले सकते है।
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क्या है 5 ऑप्शन?
- स्क्रैपिंग (कबाड़ में देना)
- ग्रीन टैक्स भरकर रेनोवेशन
- अन्य राज्यों में ट्रांसफर
- इलेक्ट्रिक कन्वर्जन (EV Conversion)
- विंटेज वाहन के रूप में रजिस्ट्रेशन (अगर क्लासिक कार है)
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स्क्रैपिंग (कबाड़ में देना)
सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत पुराने वाहनों को ऑथराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर में नष्ट किया जाता है। स्क्रैपिंग करवाने पर नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स में छूट और डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसके अलावा RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility) से स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है।
ग्रीन टैक्स भरकर रेनोवेशन
दिल्ली-NCR में यह ऑप्शन नहीं है लेकिन अन्य राज्यों में 15 साल पुराना वाहन फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद दोबारा रजिस्टर कराया जा सकता है। इसके लिए ग्रीन टैक्स और फिटनेट सर्टिफिकेट फीस भरनी होगी।
अन्य राज्यों में ट्रांसफर करें
अगर आपके राज्य में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध है तो आप इसे ऐसे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां 15 साल पुराने वाहन अभी भी चलाए जा सकते हैं। इसके लिए NOC (No Objection Certificate) लेना जरूरी है।
इलेक्ट्रिक कन्वर्जन (EV Conversion)
कुछ कंपनियां पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने की सुविधा देती हैं। यह महंगा हो सकता है लेकिन लॉन्ग-टर्म में किफायती और पर्यावरण के अनुकूल ऑप्शन है।
विंटेज वाहन के रूप में रजिस्ट्रेशन (अगर क्लासिक कार है)
अगर आपका वाहन 50 साल पुराना है और अच्छी स्थिति में है, तो इसे विंटेज व्हीकल के रूप में रजिस्टर करावाय जा सकता है। इसके लिए स्पेशल नंबर प्लेट दी जाती है और यह केवल प्रदर्शनी या विशेष आयोजनों में चल सकता है।
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क्या करने से बचें?
अब दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कोई पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन या फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़क पर गाड़ी चलाने से बचें, क्योंकि ऐसे करने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्त हो सकता है।
वहीं, गुपचुप तरीके से वाहन बेचने से भी बचे क्योंकि पुराने वाहनों के दुरुपयोग का खतरा रहता है। अगर आपका वाहन दिल्ली-NCR में है जो 15 साल से अधिक पुराना हो गया है तो स्क्रैपिंग ही सबसे सही ऑप्शन है, नहीं तो आप ऊपर दिए ऑप्शन का भी चयन कर सकते है।