केंद्र की मोदी सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया है। इस बिल को सरकार ने इसी साल फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों के शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स बिल, 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी।
इसके बाद सदन की मंजूरी के बाद उन्होंने इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया। सरकार ने 13 फरवरी, 2025 को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था और इसे अध्ययन के लिए लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया।
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सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट गत 21 जुलाई को संसद में पेश की गई। इनकम टैक्स को आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के लिए लाया गया था।
बजट भाषण में किया था ऐलान
केंद्र सरकार ने बताया था कि इस बिल का मकसद टैक्स कानूनों को सरल बनाने के साथ में इसे आधुनिक बनाना था। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में नए आयकर विधेयक पेश करने का एलान किया था।
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नए टैक्स विधेयक में 23 चैप्टर, 16 अनुसूची और 536 क्लॉज होने थे। यह बिल 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेता। सरकार ने बताया था कि यह नया टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होता।