उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, आइए जानते हैं।
देश के उपराष्ट्रपति जगदीपन धनखड़। (Photo Credit: PTI)
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा है कि वे अस्वस्थ हैं और स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा है।
संविधान का यह अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है, 'उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।' इस्तीफा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है।
उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी शुक्रिया कहा है। उन्होंने लिखा, 'मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और सम्मान मिला, वह जीवनभर मेरे दिल में बना रहेगा।'
राष्ट्रपति मुर्मु को पत्र में जगदीप धनखड़:- स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए, मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की शर्तें और योग्यताएं दी गई हैं।
राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। (Photo Credit: Sansad TV)
चुनाव कैसे होता है?
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इस चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं।
अनुच्छेद 66 (3) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति हो सकता है, बशर्ते-
उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता पूरी करनी चाहिए।
वह कोई लाभ के पद पर न हो, सिवाय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्रीय, राज्य सरकार के मंत्री के पद के।
नामांकन की शर्तें क्या हैं?
उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदक मंडल के सदस्यों की ओर से समर्थित नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। एक निर्वाचक एक ही उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है।
मतदान कैसे होता है?
चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता अपनी प्राथमिकता के क्रम में उम्मीदवारों को वोट देते हैं।
निर्वाचन कैसे होता है?
जीत के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों का बहुमत प्राप्त करना होता है।
शपथ कौन दिलाता है?
निर्वाचित उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं।
कार्यकाल कितना होता है?
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
हटाया कैसे जा सकता है?
उपराष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। अनिवार्य शर्त यह है कि उन्हें बहुमत से हटाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा की सहमति भी अनिवार्य है।
चुनाव कौन कराता है?
चुनाव प्रक्रिया का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। संविधान का अनुच्छेद 71 (1) के मुताबिक विवाद की स्थिति में प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
कब तक पद पर बने रहेंगे जगदीप धनखड़?
संविधान के अनुच्छेद 67 (सी) के मुताबिक उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि खत्म होने जाने के बाद भी, तब तक पद धारण करते रहेंगे, जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।