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रेप केस में महिला को जिम्मेदार बताकर हाई कोर्ट ने आरोपी को दे दी जमानत

हाई कोर्ट ने एक रेप केस में आरोपी को जमानत देते हए उसके साथ हुए व्यवहार के लिए महिला ही जिम्मेदार है और उसी ने खुद परेशानी बुलाई। महिला का कहना है कि आरोपी ने अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ रेप किया।

Representational Image। Photo Credit: FreePik

प्रतीकात्मक तस्वीर । Photo Credit: FreePik

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में महिला के साथ हुए व्यवहार के लिए महिला को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसके साथ हुए कथित बलात्कार के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने आरोपी को जमानत देते हुए यह बात कही। आरोपी महिला से दिल्ली के हौज खास में मिला था और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। उसे दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था।

 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए तो पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं तो भी यह कहना पड़ेगा कि उसने खुद ही इस परेशानी को आमंत्रित किया था और वह खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। जज ने कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन में उसका हाइमन फटा हुआ पाया गया लेकिन डॉक्टर ने यौन शोषण होने को लेकर कुछ नहीं कहा।

 

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बार में हुई थी मुलाकात

मामला पिछले साल सितंबर की है जब महिला अपने तीन महिला दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। महिला नोएडा के एक जाने-माने कॉलेज में पढ़ती है। वहां पर उसकी मुलाकात कुछ जानने वाले लड़कों से हुई जिनमें से एक आरोपी है। 

 

महिला ने नोएडा पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि वह शराब पीकर नशे में थी और आरोपी उसके करीब आ रहा था। उसने पुलिस को बताया कि वे सुबह 3 बजे तक बार में रहे और आरोपी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता रहा।

 

घर चलने के लिए कहा

उसने कहा कि उसके बार-बार कहने की वजह से वह उसके साथ उसके घर 'आराम करने' के लिए जाने को तैयार हो गई। उसने आगे आरोप लगाया कि वह रास्ते में उसे गलत तरीके से छूता रहा और नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाय, वह उसे गुड़गांव में एक रिश्तेदार के फ्लैट में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।

 

इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद नोएडा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी को 11 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया।

 

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‘सब कुछ सहमति से हुआ’

अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने अदालत को बताया कि चूंकि महिला को सहारे की जरूरत थी, इसलिए वह खुद उसके घर जाकर आराम करने के लिए सहमत हो गई। उसने इस आरोप से इनकार किया कि वह उसे अपने रिश्तेदार के फ्लैट में ले गया और उसके साथ दो बार बलात्कार किया। उसने यह भी दावा किया कि यह बलात्कार का मामला नहीं था, बल्कि सहमति से सेक्स का मामला था।

 

अदालत ने कहा कि पीड़िता पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा है और इसलिए इतनी समझदार है कि अपनी हरकत की गंभीरता को समझ सके।

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