फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले यात्रियों को अकसर फ्लाइट से जुड़ी शिकायतें सामने आती रहती है। परेशान होकर कई लोग अपनी शिकायतों को लेकर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से इंसाफ भी मिलता है। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ से सामने आया है। एक युवक ने फ्लाइट कैंसिल होने पर चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में एयरलाइन कंपनी और ई-कॉमर्स वेबसाइट के खिलाफ शिकायत कर दी थी। कोर्ट ने अब एयरलाइन कंपनी और ई-कॉमर्स वेबसाइट को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दोषी माना है और 20,000 रुपए हर्जाने के साथ-साथ 10,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का फैसला सुनाया है।
पंजाब के मोहाली जिले के कांसल गांव रहने वाले नितिन गोयल ने अपने परिवार के साथ गोवा घूमने का प्लान बनाया था। जिस दिन उनकी फ्लाइट थी उससे एक दिन पहले ही एयरलाइन ने बिना कोई कारण बताए ही कैंसिल कर दी। इसके बाद युवक ने चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी।
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ब्याज समेत लौटानी होगी टिकट की राशि
चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइन और ई-कॉमर्स कंपनी को हर्जाने की राशि देने के लिए तो कहा ही है साथ ही दोनों को टिकट के लिए लिए गए 76 हजार 860 रुपए 9 प्रतिशत सालाना ब्याज समेत लौटाने को कहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने परिवार सहित गोवा घूमने का कार्यक्रम बनाया था और इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट क्लियर ट्रिप से गो-एयर एयरलाइन की टिकट बुक की थी। टिकट के लिए 60,860 रुपए का भुगतान किया गया। जिस दिन फ्लाइट रवाना होनी थी उससे एक दिन पहले ही एयरलाइन ने बिना कोई कारण बताए फ्लाइट कैंसिल कर दी थी।
क्या बोला शिकायतकर्ता?
बिना कोई कारण बताए जब एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिल कर दी तो शिकायतकर्ता को मजबूरी में किसी दूसरी एयरलाइन की टिकट मंहगे दामों पर खरीदनी पड़ी। शिकायतकर्ता ने कहा, 'होटल और घूमने का पैकेज पहले से बुक होने के कारण मजबूरी में किसी और एयरलाइन से टिकट लेनी पड़ी। इसके बावजूद वापसी में फ्लाइट न मिलने से उन्हें होटल में एक दिन और ठहरना पड़ा, जिससे 16 हजार रुपए का एकस्ट्रा खर्च आ गया।'
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कोर्ट ने क्या कहा?
जब मामला कोर्ट में गया तो ई-कॉमर्स कंपनी और एयरलाइन दोनों से जवाब मांगा गया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट ने लापरवाह रवैये के लिए दोनों से नाराजगी जाहिर की और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। कोर्ट ने दोनों को दोषी माना और जुर्माना भरने का आदेश दिया है।